Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 08, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    चोरी मामले में आजम खां और बेटे अब्दुल्ला की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज, जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा है मामला

    By Bhaskar SinghEdited By: Abhishek Pandey
    Updated: Sun, 08 Oct 2023 05:09 PM (IST)

    Azam Khan पालिका से चोरी सफाई मशीन मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला की अग्रिम जमानत अर्जी अदालत ने खारिज ...और पढ़ें

    चोरी मामले में आजम खां और बेटे अब्दुल्ला की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
    चोरी मामले में आजम खां और बेटे अब्दुल्ला की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

    जागरण संवाददाता, रामपुर। पालिका से चोरी सफाई मशीन मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला की अग्रिम जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। सितंबर 2022 में आजम खां और अब्दुल्ला के खिलाफ शहर कोतवाली में पालिका की सफाई मशीन चोरी का मामला दर्ज हुआ था।

    इसमें अब्दुल्ला के दोस्त अनवार, सालिम और तालिब को भी नामजद किया था। पुलिस का कहना था कि यह मशीन सपा सरकार में चोरी हुई थी, जिसे काटकर टुकड़े जौहर यूनिवर्सिटी में गड्ढे में दबा दिए गए थे। पुलिस ने यूनिवर्सिटी से टुकड़े भी बरामद किए थे। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी कर आरोप पत्र दाखिल कर दिया है।

    सेशन कोर्ट में दाखिल किया था प्रार्थना पत्र

    आजम खां और उनके बेटे ने अग्रिम जमानत के लिए अधिवक्ता के माध्यम से एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) में प्रार्थना पत्र दिया था। अभियोजन ने इस पर आपत्ति जताई थी।

    शनिवार को अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा राणा ने बताया कि अदालत ने आजम खां और अब्दुल्ला की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।