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संभल में आर्य समाज मंदिर की 50 करोड़ की जमीन पर बने मकान और अवैध मजार पर चलेगा बुलडोजर! SDM कोर्ट का बड़ा फैसला

Published: Mon, 07 Sep 2026 09:29 PM (IST)

संभल में आर्य समाज मंदिर की 50 करोड़ की भूमि पर 53 साल से अवैध कब्जा जमाए मकानों और एक ...और पढ़ें

शेर खां सराय में आर्य समाज की भूमि पर बनी मजार। जागरण

शेर खां सराय में आर्य समाज की भूमि पर बनी मजार। जागरण

HighLights

  1. संभल के शेर खां सराय में पांच बीघा से अधिक भूमि का मामला

संवाद सहयोगी, संभल। आर्य समाज मंदिर की बेशकीमती जमीन पर 53 साल से जमे कब्जेदारों पर अब प्रशासन का शिकंजा कस गया है। शेर खां सराय में करीब 50 करोड़ रुपये कीमत की पांच बीघा से अधिक भूमि पर कब्जा कर आठ से 10 मकान खड़े कर दिए गए और एक मजार भी बना दी गई।

करीब एक वर्ष चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद एसडीएम कोर्ट ने पुराने चकबंदी अभिलेखों को सही मानते हुए कब्जेदारों के नाम निरस्त कर भूमि को आर्य समाज मंदिर और ग्राम समाज के नाम बहाल करने के आदेश दिए हैं। प्रशासन ने कब्जा हटाने की चेतावनी दे दी है। कब्जा न हटाया तो बेदखली के बाद अवैध निर्माणों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी।

सरायतरीन के मंगलपुरा निवासी एवं आर्य प्रतिनिधि सभा के जिला उपाध्यक्ष संतोष कुमार ने दिसंबर,2025 में एसडीएम न्यायालय में वाद दायर किया था। तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह की जांच में सामने आया किकरीब वर्ष 1960 में चकबंदी प्रक्रिया के दौरान संबंधित भूमि आर्य समाज मंदिर के नाम पर थी।

मंदिर की भूमि के प्रबंधन की जिम्मेदारी पदेन ग्राम प्रधान को दी गई थी। आरोप है कि समय बीतने के साथ अकीला बेगम समेत अन्य लोगों ने ग्राम प्रधान से मिलीभगत कर मंदिर की भूमि के हिस्सों को बेच दिया। इसके बाद खरीदारों ने वर्ष 1973 से जमीन पर मकान बनाने शुरू कर दिए।

तहसील प्रशासन की जांच में आठ से 10 मकानों के साथ जमीन पर एक मजार का निर्माण भी सामने आया। भूमि पर कब्जे और राजस्व अभिलेखों में दर्ज नामों को लेकर एसडीएम न्यायालय में सुनवाई चली।

करीब एक वर्ष की सुनवाई के बाद एसडीएम विकास चंद्र ने पांच सितंबर को चकबंदी के पुराने अभिलेखों को आधार मानते हुए संबंधित भूमि पर दर्ज नाम निरस्त करने के आदेश दिए।

साथ ही भूमि पर मंदिर आर्य समाज और एहतमाम प्रधान ग्राम समाज का नाम दर्ज करने के निर्देश दिए गए। आदेश के बाद सोमवार को तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर भूमि का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि भूमि ग्राम समाज के प्रबंधन में है।

सभी 10 मकान स्वामियों को जल्द अवैध कब्जा हटाने की चेतावनी दी गई है। यदि कब्जा नहीं हटाया गया तो बेदखली की कार्रवाई के आदेश पारित कराए जाएंगे। इसके बाद अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा सकती है।

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