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    यूपी में प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन के लिए करें आवेदन, बच्चों के लिए आयु सीमा तय

    Updated: Sat, 21 Mar 2026 03:32 PM (GMT+05:30)

    श्रावस्ती में गरीब परिवारों के बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश मिलेगा। एक लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवार आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा का अधिकार ...और पढ़ें

    प्राइवेट स्कूलों में फ्री प्रवेश के लिए करें आवेदन।

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    जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। गरीब परिवारों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में फ्री प्रवेश व पठन-पाठन की सुविधा मिलेगी। एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय से संबंधित परिवार के लोग अपने बच्चों का आवेदन करा सकते हैं। सभी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें ऐसे छात्रों के लिए आरक्षित की गई हैं।

    डीएम अश्वनी कुमार पांडेय ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कक्षा एक से आठ तक बच्चों को फ्री शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए प्राइवेट स्कूलों में भी इसके तहत सीटें आरक्षित हैं।

    एचआईवी अथवा कैंसर पीड़ित माता-पिता के बच्चे, अनाथ बच्चे (चाहे वह बाल गृह में हो), दुर्बल वर्ग के बालक-बालिका जिनके माता-पिता या संरक्षक, गरीबी रेखा के नीचे के अंत्योदय कार्डधारक हैं, दिव्यांगता, वृद्धावस्था व विधवा पेंशन प्राप्त करने वालों के बच्चे इस योजना के तहत स्कूल में प्रवेश पाने के लिए पात्र हैं।

    नर्सरी में प्रवेश के लिए आयु तीन वर्ष से चार वर्ष से बीच, एलकेजी के लिए चार वर्ष से पांच वर्ष के बीच, यूकेजी के लिए उम्र पांच वर्ष से छह वर्ष के बीच, कक्षा-एक में प्रवेश के लिए छह वर्ष से सात वर्ष के बीच होनी वाहिए। इसके लिए अपने क्षेत्र के खंड शिक्षा अधिकार से आवेदन प्राप्त कर सकते हैं।

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