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    श्रावस्ती में युवती से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का सश्रम कारावास, कोर्ट ने 52 हजार का जुर्माना भी लगाया

    Updated: Thu, 30 Jul 2026 06:20 PM (IST)

    श्रावस्ती में युवती से दुष्कर्म के दोषी राजा उर्फ राजन को 10 साल के सश्रम कारावास और 52 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह अर्थदंड पीड़िता क ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. श्रावस्ती में दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का सश्रम कारावास।

    2. कोर्ट ने 52 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया पीड़िता को मिलेगा।

    3. चरस तस्कर महताब की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज की।

    जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। शौच के लिए खेत में गई युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 52 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

    विशेष लोक अभियोजक प्रेम कुमार मिश्रा ने बताया कि गिलौला क्षेत्र के एक गांव की युवती 24 अगस्त वर्ष 2020 को गांव के पश्चिम दिशा में स्थित खेत की ओर शौच के लिए गई थी। इसी दौरान वहा पहुंचे गिलौला क्षेत्र के पठानपुरवा गांव निवासी राजा उर्फ राजन ने चकरोड पर उसका मुंह दबा लिया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया था।

    इस मामले में युवती की तहरीर पर गिलौला थाने में दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज हुआ था। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय पर भेजा गया। विचारण व सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट अवनीश गौतम ने राजा उर्फ राजन को दोष सिद्ध ठहराते हुए सजा सुनाई है। अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।

    चरस तस्कर की जमानत अर्जी खारिज

    विशेष लोक अभियोजक द्विजेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि सिरसिया थाने की पुलिस ने 21 जून को गंजरी नाले के पास से पांच किलो 270 ग्राम चरस के साथ भिनगा क्षेत्र के मछरिहवा गांव निवासी महताब को गिरफ्तार किया था। बाइक की टंकी पर रखे लाल रंग के झोले से पुलिस ने चरस बरामद किया था। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। एडीजे अमित प्रजापति ने सुनवाई के बाद जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।

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