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    तीन हजार रुपये पेंशन देने वाली पीएम श्रमयोगी मानधन योजना में सोनभद्र और भदोही फिसड्डी

    By Mukesh Chandra SrivastavaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 13 Apr 2026 04:53 PM (GMT+05:30)

    प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 3000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान करती है। इसमें 55-200 रुपये का अंशदान देना होता है, जि ...और पढ़ें

    पीएम श्रम योगी मानधन योजना: सोनभद्र और भदोही में पंजीकरण धीमा।

    पीएम श्रम योगी मानधन योजना: सोनभद्र और भदोही में पंजीकरण धीमा।

    HighLights

    1. असंगठित कामगारों को पीएम-एसवाइएम से 3000 रुपये मासिक पेंशन।

    2. सोनभद्र और भदोही जिलों में पंजीकरण की स्थिति सबसे खराब।

    3. 18-40 वर्ष, 15000 से कम आय वाले श्रमिक पात्र।

    मुकेश चंद्र श्रीवास्तव, सोनभद्र। असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन मुहैया कराने के लिए सरकार की ओर से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाइएम) योजना शुरू की गई। इसके तहत प्रति माह तीन हजार रुपये पेंशन मिलेगी। इसके लिए मात्र 55 से 200 रुपये तक ही अंशदान देना है। इतनी ही राशि सरकार की ओर से जमा होती है। हालांकि तीन हजार रुपये पेंशन देने वाली पीएम श्रमयोगी मानधन योजना में पंजीकरण की स्थिति सोनभद्र व भदोही की सबसे फिसड्डी है। वहीं बलिया, वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर की स्थिति कुछ हद तक बेहतर है।

    असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भारत सरकार की यह एक सुरक्षित पेंशन योजना है। पारिवारिक पेंशन ग्राहक की मृत्यु होने पर जीवनसाथी को 50 प्रतिशत (यानी 1500/माह) पेंशन मिलती है। योजना में उन्हें शामिल किया जाता है जिनका कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) योजना या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अंतर्गत नहीं होय इसके अलावा, उसे आयकर दाता नहीं होना चाहिए।

    प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत 15 फरवरी 2019 को हुई थी। इसके तहत 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। यह एक 50ः50 के आधार पर एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति 29 वर्ष की आयु में योजना में प्रवेश करता है, तो उसे 60 वर्ष की आयु तक प्रति माह 100 रुपये का योगदान करना होगा और केंद्र सरकार द्वारा 100 रुपये की समान राशि का योगदान किया जाएगा।

    पात्रता : 18 से 40 वर्ष की आयु के असंगठित श्रमिक, जिनकी मासिक आय 15,000 से कम हो।

    पंजीयन के लिए यह जरूरी

    आवेदक के पास मोबाइल फोन, बचत बैंक खाता और आधार संख्या होनी चाहिए। पात्र आवेदक निकटतम सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससीई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीएससीएसपीवी)) पर जा सकते हैं। या फिर स्व-प्रमाणन के आधार पर आधार संख्या और बचत बैंक खाता/जन-धन खाता संख्या का उपयोग करके पीएमएसवाईएम के लिए नामांकन करवा सकते हैं।

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    पूर्वांचल में जनपदवार पंजीकरण की स्थिति


    जनपद --- पंजीकरण

    बलिया --- 17.481
    वाराणसी --- 16,662

    आजमगढ़ ---14,870
    जौनपुर --- 12,652

    गाजीपुर --- 11,164
    मीरजापुर --- 8,442

    मऊ --- 7,901
    चंदौली --- 7,334

    सोनभद्र --- 6,970
    भदोही --- 4,129