Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    सुलतानपुर अमरदीप सिंह हत्याकांड: क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर और दारोगा को गवाही के लिए बुलाया गया

    Updated: Wed, 01 Jul 2026 07:51 PM (IST)

    सुलतानपुर में सरदार अमरदीप सिंह हत्याकांड मामले में एडीजे प्रथम ने क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर प्रेम नारायण सोनकर और दारोगा फजरुल्लाह खां को गवाही के ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    HighLights

    1. अमरदीप सिंह हत्याकांड में क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर तलब।

    2. एडीजे प्रथम ने गवाही के लिए 3 अगस्त की तारीख तय की।

    3. 2016 में सुलतानपुर के दरियापुर में हुई थी हत्या।

    जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। सरदार अमरदीप सिंह हत्याकांड के मामले में एडीजे प्रथम संध्या चौधरी ने बुधवार को विवेचक क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर प्रेम नारायण सोनकर व दारोगा फजरुल्लाह खां को गवाही के लिए तलब करने का आदेश दिया है। मामले में गवाही के लिए तीन अगस्त की तिथि तय की गई है।

    कोतवाली नगर के पयागीपुर निवासी सरदार अमरदीप सिंह उर्फ रिंकू (36) की 11 अगस्त 2016 को शहर के दरियापुर मुहल्ले में हत्या कर दी गई थी। मृतक के पिता सरदार कुलदीप सिंह ने सुनियोजित तरीके से हत्या करने का आरोप लगाते हुए अज्ञात में मुकदमा दर्ज कराया था।

    विवेचना में पुलिस ने कोतवाली नगर के मेजरगंज मुहल्ले के जीतेश बरनवाल व दरियापुर के प्यारेलाल सोनी को आरोपित बनाया था। सात मई 2018 को क्राइम ब्रांच के तत्कालीन इंस्पेक्टर प्रेम नारायण सोनकर ने मामले की विवेचना पूरी कर दोनों आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।

    एक्सईएन हत्याकांड में 10 को दर्ज होगा आरोपितों का बयान

    जल निगम के अधिशाषी अभियंता संतोष कुमार की हत्या के मामले में बुधवार को आरोपितों का बयान दर्ज नहीं हो पाया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि एडीजे द्वितीय राकेश पांडेय ने आरोपितों का बयान दर्ज करने के लिए 10 जुलाई को तलब किया है।

    खबरें और भी

    17 अगस्त 2024 को अधिशाषी अभियंता संतोष कुमार की शहर के विनोवापुरी मुहल्ले में किराए के मकान में हत्या कर दी गई थी। मामले में जल निगम के सहायक अभियंता अमित कुमार शाह व एक अन्य आरोपित प्रदीप राम के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

    मजिस्ट्रेट के तलबी आदेश को चुनौती देने वाली आरोपित की निगरानी अर्जी खारिज

    घर में घुसकर मारपीट व चोरी करने के मामले में मजिस्ट्रेट के तलबी आदेश को चुनौती देने वाली आरोपित की निगरानी अर्जी एडीजे प्रथम संध्या चौधरी ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने आरोपित संतोष तिवारी उर्फ उमेश की निगरानी अर्जी खारिज कर मजिस्ट्रेट कोर्ट के तलबी आदेश को बरकरार रखा है।

    मोतिगरपुर के दियरा गांव में 25 जून 2006 को रंजिश के चलते परिवादी अधिवक्ता अभय तिवारी के घर में घुसकर मां के साथ मारपीट की व घर का सामान क्षतिग्रस्त करने व सोने की चेन छीन लेने का आरोप आरोपितों पर है। कोर्ट ने मामले को परिवाद के रूप में दर्ज कर दियरा निवासी संतोष तिवारी उर्फ उमेश तिवारी, शैलेंद्र, संजय, रामकरन व संदीप को तलब किया था। मजिस्ट्रेट के तलबी आदेश के खिलाफ आरोपित संतोष तिवारी उर्फ उमेश ने सेशन कोर्ट में निगरानी अर्जी दाखिल कर चुनौती दी थी।