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    भारतीय रेल ने अपने कर्मचार‍ियों के बच्‍चों के ल‍िए द‍िखाई 'उम्‍मीद' की नई क‍िरण, इलाज के न‍ियमों में किया यह जरूरी बदलाव

    By Digital Desk Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Wed, 05 Aug 2026 01:12 PM (IST)

    भारतीय रेलवे ने 21 वर्ष से अधिक आयु के अविवाहित पुत्रों के लिए चिकित्सा सुविधा नियमों में बदलाव किया है। अब वे UMID कार्ड के माध्यम से लाभ ले सकते हैं ...और पढ़ें

    रेलवे कर्मचारियों के अविवाहित पुत्रों को अब मिलेगी चिकित्सा सुविधा, जानें नए नियम।

    रेलवे कर्मचारियों के अविवाहित पुत्रों को अब मिलेगी चिकित्सा सुविधा, जानें नए नियम।

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    संक्षेप में पढ़ें

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। भारतीय रेल ने पुराने न‍ियमों में बदलाव करते हुए रेलवे चिकित्सा सुविधा के लिए 21 वर्ष से अधिक आयु के अविवाहित पुत्र की पात्रता को लेकर बड़ा बदलाव क‍िया है। इसका फायदा अब रेल कर्मचार‍ियों के बच्‍चों को होगा। 

    भारतीय रेलवे ने स्पष्ट किया है कि 21 वर्ष से अधिक आयु का अविवाहित पुत्र भी रेलवे की चिकित्सा सुविधा (UMID कार्ड के माध्यम से) प्राप्त कर सकता है। इसके लिए कुछ आवश्यक शर्तें निर्धारित की गई हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है।

    पहली शर्त यह है कि पुत्र अविवाहित होना चाहिए। दूसरी शर्त के अनुसार, वह पूरी तरह से रेलवे कर्मचारी या पेंशनर पर आर्थिक रूप से निर्भर होना चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि वह कर्मचारी या पेंशनर के साथ उसी पते पर निवास करता हो।

    रेलवे कर्मचारियों और पेंशनरों को क्या करना होगा?

    रेलवे ने बताया क‍ि उन्हें UMID पोर्टल पर लॉगिन करके अपने आश्रित (Dependent) की जानकारी को अपडेट करना होगा। इसके साथ ही, आवश्यक घोषणा (Declaration) और दस्तावेज संबंधित कार्मिक (Personnel) विभाग में जमा कराने होंगे, ताकि UMID रिकॉर्ड को अपडेट किया जा सके।

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    यदि भविष्य में कोई बदलाव होता है, जैसे कि पुत्र का विवाह होना, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाना, या किसी अन्य स्थान पर रहने लगना, तो इसकी सूचना तुरंत कार्मिक विभाग को देनी होगी। यदि कोई कर्मचारी या पेंशनर गलत जानकारी देता है या तथ्य छिपाता है, तो चिकित्सा सुविधा वापस ली जा सकती है। इसके अलावा, रेलवे सेवा नियमों के अनुसार, विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है।

    अस्पतालों के लिए निर्देश दिए गए हैं कि ICF अस्पताल में मरीजों की अधिक संख्या को देखते हुए चिकित्सा अधिकारियों को 21 वर्ष से अधिक आयु के अविवाहित पुत्र को उपचार देते समय इन पात्रता शर्तों का ध्यान रखना चाहिए। यदि किसी मामले में पात्रता को लेकर संदेह हो, तो उसे सत्यापन के लिए कार्मिक विभाग को भेजा जाना चाहिए।

    न‍ियमों का पालन अन‍िवार्य

    रेलवे ने स्पष्ट किया है कि 21 वर्ष से अधिक आयु के अविवाहित पुत्रों के लिए चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमों का पालन आवश्यक है। यह कदम रेलवे कर्मचारियों और पेंशनरों के परिवारों के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

    इस नई नीति के माध्यम से रेलवे ने यह सुनिश्चित किया है कि चिकित्सा सुविधाओं का लाभ केवल उन पात्र व्यक्तियों को ही मिले, जो वास्तव में इसके हकदार हैं। इससे न केवल चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि संसाधनों का सही उपयोग हो रहा है। रेलवे की यह पहल न केवल कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है, जो स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करती है।