विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

अल्मोड़ा पोक्सो मामला: मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कठोर कैद

Published: Thu, 24 Sep 2026 09:52 PM (IST)

अल्मोड़ा की विशेष पोक्सो अदालत ने पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी देव सिंह को 20 साल कैद ...और पढ़ें

News Article Hero Image
timer icon

समय कम है?

जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

संक्षेप में पढ़ें

संवाद सहयोगी, जागरण. अल्मोड़ा। पांच साल मासूम से दुष्कर्म मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) श्रीकांत पांडेय की अदालत ने आरोपित देव सिंह को दोषसिद्ध किया है। न्यायालय ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। 10 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है।

अभियोजन के अनुसार पांच सितंबर 2024 को पीड़िता के पिता ने राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र कुणीधार, तहसील रानीखेत में तहरीर दी थी। बताया गया कि तीन सितंबर को आरोपित उनकी पांच वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर अपने कमरे में ले गया और उसके साथ लैंगिक अपराध करने का प्रयास किया।

शिकायत के आधार पर पोक्सो अधिनियम सहित भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई। विवेचना के दौरान पुलिस ने पीड़िता के घटना के समय पहने कपड़े और आरोपित के कमरे से चादर कब्जे में ली।

छह सितंबर को पीड़िता का राजकीय चिकित्सालय रानीखेत में चिकित्सीय परीक्षण कराया गया और आरोपित को जेल भेज दिया गया। मामले में अभियोजन की ओर से आठ गवाह न्यायालय में पेश किए गए।

विशेष लोक अभियोजक पोक्सो घनश्याम जोशी और जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने दस्तावेजी साक्ष्यों व महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों के आधार पर अभियोजन पक्ष रखा।

यह भी पढ़ें- राहुल गांधी को 'मियां' कहने पर युवा कांग्रेस का आक्रोश, अल्मोड़ा में नितिन नवीन का पुतला फूंका

न्यायालय ने पत्रावली और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद आरोपित को दोषसिद्ध किया। पूर्व में जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। अर्थदंड की राशि में से चार लाख रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

यह भी पढ़ें- अल्मोड़ा के सौराल में डंपर खाई में गिरा, चालक की दर्दनाक मौत

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।