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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 22, 2019 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    नई भर्ती के लिए कार्मिक महकमे से लेना होगा परामर्श, ये है वजह

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    Updated: Wed, 23 Jan 2019 03:20 PM (GMT+05:30)

    अब नई भर्ती के लिए कार्मिक महकमे से परामर्श लेना होगा।अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। ...और पढ़ें

    नई भर्ती के लिए कार्मिक महकमे से लेना होगा परामर्श, ये है वजह
    नई भर्ती के लिए कार्मिक महकमे से लेना होगा परामर्श, ये है वजह

    राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश में गरीब सवर्णों को 10 फीसद आरक्षण की व्यवस्था का फायदा नर्इ भर्तियों में मिलेगा। इसके लिए भविष्य में जो भी नए आवेदन मांगे जाएंगे, उनके लिए कार्मिक महकमे से परामर्श लेना होगा। अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी ने इस संबंध में सभी विभागों के साथ ही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को निर्देश जारी किए हैं। 

    केंद्र सरकार की ओर से गरीब सवर्णों को 10 फीसद आरक्षण की व्यवस्था एक फरवरी से लागू की गई है। राज्य सरकार भी उक्त व्यवस्था प्रदेश में लागू करने की घोषणा कर चुकी है। इसे देखते हुए कार्मिक महकमे ने नियमावली बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 
    नई भर्तियों में उक्त आरक्षण प्रावधान के मद्देनजर कार्मिक महकमे ने सभी महकमों और दोनों आयोग से भविष्य में होने वाली भर्ती प्रक्रिया में कार्मिक महकमे से परामर्श लेने को कहा है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी की ओर से जारी इस आदेश में चालू भर्ती प्रक्रिया या जिन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे जा चुके हैं, उन पर रोक लगाए जाने के संबंध में निर्देश नहीं दिए गए हैं। 
    हालांकि, आयोगों के माध्यम से विभिन्न महकमों में भर्ती के लिए चालू हो चुकी प्रक्रिया और जिनमें भर्ती के लिए आवेदन प्राप्त किए जा चुके हैं, उन पर रोक लगने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने से असमंजस भी बना हुआ है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी से कोशिशों के बाद भी दूरभाष पर संपर्क नहीं हो पाया।