उत्तराखंड वोटर लिस्ट: SIR के दौरान डॉक्यूमेंट जमा करने का अंतिम मौका, इन दस्तावेज की पड़ेगी जरूरत
निर्वाचन विभाग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अधूरे दस्तावेजों वाले मतदाताओं को नोटिस जारी किए हैं। इन्हें 10 अगस्त को मूल दस्ताव ...और पढ़ें

मतदाता सूची एसआईआर में दस्तावेज जमा कराने का अंतिम मौका।
HighLights
अधूरे दस्तावेजों वाले मतदाताओं को निर्वाचन विभाग ने नोटिस जारी किए हैं।
10 अगस्त को मूल दस्तावेजों संग उपस्थित होकर दावा प्रस्तुत करें।
त्रुटिरहित मतदाता सूची बनाने हेतु विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान जारी।
जागरण संवाददाता, देहरादून। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत निर्वाचन विभाग ने दस्तावेजों और विवरण में कमी पाए जाने पर संबंधित मतदाताओं को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
शहर के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में बूथ स्तर पर नोटिस वितरित किए जा रहे हैं। जिन मतदाताओं को नोटिस मिला है, उन्हें निर्धारित तिथि पर मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना दावा प्रस्तुत करना होगा, ताकि उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में बरकरार रखा जा सके।
निर्वाचन विभाग के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह त्रुटिरहित बनाना है। इसके तहत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी व्यक्ति का नाम दो स्थानों पर दर्ज न हो और प्रत्येक मतदाता का रिकॉर्ड पूर्व में तैयार मतदाता सूची से सही तरीके से मेल खाता हो।
जांच में जिन गणना प्रपत्रों में आवश्यक जानकारी अधूरी मिली है या पूर्व की मतदाता सूची से सही मैपिंग नहीं हो सकी है, ऐसे मामलों में नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नोटिस में संबंधित मतदाता को बताया गया है कि उसका हस्ताक्षरित गणना फार्म प्राप्त हो गया है, लेकिन जांच के दौरान यह पाया गया कि उसने स्वयं अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य से संबंधित आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। इससे पूर्व के विशेष गहन पुनरीक्षण में तैयार मतदाता सूची से उसका सत्यापन नहीं हो पा रहा है।
ऐसे मतदाताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे 10 अगस्त को सुबह नौ बजे से दोपहर 12 बजे तक संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मूल दस्तावेज प्रस्तुत करें। विभाग ने स्पष्ट किया है कि दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही अंतिम मतदाता सूची में नाम बनाए रखने पर निर्णय लिया जाएगा।
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ये दस्तावेज होंगे मान्य
निर्वाचन विभाग ने नोटिस के साथ मान्य दस्तावेजों की सूची भी जारी की है। इनमें केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम (पीएसयू) के नियमित कर्मचारी अथवा पेंशनभोगियों के पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश, एक सितंबर 1987 से पूर्व सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय, बैंक, डाकघर, एलआईसी या पीएसयू द्वारा जारी पहचान पत्र अथवा दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय के शैक्षिक प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ओबीसी, एससी, एसटी अथवा अन्य जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां लागू हो) तथा सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र शामिल हैं।