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Ankita Bhandari Case: अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने कोर्ट में जमा किया मोबाइल फोन, वॉयस सैंपल भी दिए

Published: Fri, 16 Jan 2026 04:14 PM (GMT+05:30)

Ankita Bhandari Case अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े ऑडियो क्लिप मामले में अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने शुक्रवार को हरिद्वार कोर्ट ...और पढ़ें

Ankita Bhandari Case अपना मोबाइल जमा करने के लिए रोशनाबाद कोर्ट पहुंचीं अभिनेत्री उर्मिला सनावर।

Ankita Bhandari Case अपना मोबाइल जमा करने के लिए रोशनाबाद कोर्ट पहुंचीं अभिनेत्री उर्मिला सनावर।

HighLights

  1. उर्मिला सनावर ने कोर्ट में मोबाइल फोन जमा कराया।

  2. न्यायालय में अभिनेत्री के वॉयस सैंपल भी लिए गए।

  3. पूर्व विधायक सुरेश राठौर स्वास्थ्य कारणों से कोर्ट नहीं पहुंचे।

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। Ankita Bhandari Case अंकिता भंडारी हत्याकांड के दावों से जुड़ी आडियो क्लिप मामले में आखिरकार शुक्रवार को अभिनेत्री उर्मिला सनावर का मोबाइल फोन कोर्ट में जमा करा दिया।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम रोहित जोशी के न्यायालय में मोबाइल को सील कर दिया गया और उर्मिला सनावर की आवाज के सैंपल भी न्यायालय में लिए गए। वहीं, पूर्व विधायक सुरेश राठौर स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके।

इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रही आडियो क्लिप को लेकर पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के खिलाफ हरिद्वार और देहरादून में चार अलग-अलग मुकदमे दर्ज हुए हैं। एसपी सिटी हरिद्वार अभय प्रताप सिंह की अगुवाई वाली एसआइटी इसकी जांच कर रही है।

पिछले दिनों सीट की पूछताछ के दौरान उर्मिला सनावर ने अपना मोबाइल फोन कोर्ट में जमा करने का दावा किया था। विवेचक के तौर पर इंस्पेक्टर आरके सकलानी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उर्मिला को तलब किया था।

कई दिन बीमारी व अन्य कारणों से उर्मिला कोर्ट में नहीं पहुंची। शुक्रवार को आखिरकार उर्मिला दोपहर के समय दर्शन भारती के साथ रोशनाबाद कोर्ट पहुंची।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम रोहित जोशी की अदालत में मोबाइल फोन जमा कर दिया गया। कोर्ट में ही पुलिस की फोरेंसिक टीम ने उर्मिला के वायस सैंपल भी रिकार्ड किए।

मोबाइल में रिकार्ड की गई आवाज और न्यायालय में लिए गए आवाज के सैंपल को विधि विज्ञान प्रयोगशाला में मिलान के लिए भेजा जाएगा। जांच के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

दूसरी तरफ सुरेश राठौर ने कोर्ट में एप्लीकेशन देकर बताया कि दस्त लगने के कारण कोर्ट में उपस्थित होने में असमर्थ हैं। इस दौरान कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।

चारों तरफ पुलिस की पैनी निगरानी रही और कोर्ट के आसपास लगातार गश्त जारी रही, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचाव किया जा सके।

इस मामले के विवेचक इंस्पेक्टर आरके सकलानी और इंस्पेक्टर योगेश दत्त, साथ ही सिडकुल थाना प्रभारी नितेश शर्मा अपने-अपने पुलिस दल के साथ कोर्ट में मौजूद रहे।

देवभूमि को नहीं बनने देंगे नेपाल या बांग्लादेश

महंत दर्शन भारती ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस पूरे मामले में उन्होंने उर्मिला को सबके सामने लेकर आने और सुरक्षित कोर्ट पहुंचने तक का कार्य सफलतापूर्वक किया है। अब आगे का निर्णय कोर्ट को लेना है। पूरा भरोसा है कि न्यायालय उत्तराखंड वासियों को इंसाफ दिलाएगा।

दर्शन भारती ने कहा कि कोई हमें लाख गालियां दे, या टिप्पणी करे, हमने फिर भी उत्तराखंड हित के लिए कार्य किया है। कोई देवभूमि को यदि नेपाल या बांग्लादेश बनना चाहे तो हम होने नहीं देंगे।

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