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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 19, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    प्रेमी की पत्‍नी के कत्‍ल में प्रेमिका की जमानत नामंजूर

    By Gaurav KalaEdited By:
    Updated: Sun, 20 Nov 2016 05:00 AM (GMT+05:30)

    नैनीताल की जिला अदालत ने प्रेमी की पत्‍नी के कत्‍ल में भागीदार एक महिला की जमानत याचिका नामंजूद कर दी है। ...और पढ़ें

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    नैनीताल, [जेएनएन]: प्रेमी की पत्नी को जबरन जहर देकर मौत के घाट उतारने में मदद करने वाली प्रेमिका की जमानत याचिका नामंजूर हो गई है। मामले का खुलासा मृतका की बेटी ने किया था। बताया था कि उसके पिता ने अपनी दोस्त के साथ मां का कत्ल किया।
    डीजीसी फौजदारी सुशील शर्मा के अनुसार रक्षाबंधन के दिन 18 अगस्त 2016 को मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के छतोला, शीतला निवासी पूरन चंद्र पुत्र श्रीराम ने शादीशुदा प्रेमिका मंजू के साथ मिलकर पत्नी दीपा को जबरन जहर पिला दिया और फरार हो गए।

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    दीपा ने एसटीएच हल्द्वानी में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इस मामले में मृतका के भाई सुन्दर लाल निवासी हरिनगर, हारतोला की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद मंजू ने 6 सितंबर को कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया जबकि मृतका के पति पूरन को पुलिस ने 28 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया।

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