Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 09, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    भाजपा विधायक के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को हाई कोर्ट में चुनौती

    By Gaurav KalaEdited By:
    Updated: Tue, 10 Jan 2017 06:45 AM (IST)

    नैनीताल हाई कोर्ट ने काशीपुर के भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा के आयु व शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को लेकर आई याचिका पर सुनवाई की। ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    नैनीताल, [जेएनएन]: नैनीताल हाई कोर्ट ने काशीपुर के भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा के आयु व शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए 20 फरवरी तक स्थिति साफ करने के निर्देश दिए हैं।

    काशीपुर निवासी उत्कर्ष अग्रवाल ने याचिका दायर कर कहा है कि विधायक चीमा द्वारा 2007 के चुनाव में चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में खुद की आयु 63 वर्ष व 2012 के चुनाव में 65 वर्ष दर्शायी है।

    पढ़ें: शिक्षा बोर्डों के साथ भेदभाव संविधान का उल्लंघन: हाई कोर्ट

    इसके अलावा उन्होंने 1960 में सीआरएसटी इंटर कॉलेज नैनीताल से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना दर्शाया है, जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम से मिली जानकारी के अनुसार चीमा ने 1961 में सीआरएसटी से व्यक्तिगत परीक्षार्थी के तौर पर परीक्षा उत्तीर्ण की।

    पढ़ें-बंदरों के आतंक से निजात दिलाने में सरकार के प्रयास पर हाई कोर्ट नाखुश

    याचिकाकर्ता के अनुसार उन्होंने चुनाव आयोग को प्रत्यावेदन देकर जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत कार्रवाई की मांग की, मगर आयोग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकल पीठ ने मामले को सुनने के बाद केंद्रीय व प्रदेश चुनाव आयोग से स्थिति साफ करने के निर्देश दिए।

    पढ़ें: सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर हाई कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से मांगा जवाब पढ़ें: हाई कोर्ट: चुनाव प्रक्रिया तक शराब बंदी हो या नहीं, विचार करे चुनाव आयोग