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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 22, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    हाई कोर्ट ने रुद्रपुर नगर निगम क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के दिए आदेश

    By Sunil NegiEdited By:
    Updated: Wed, 23 Nov 2016 03:00 AM (IST)

    हाई कोर्ट ने रुद्रपुर नगर निगम क्षेत्र में नजूल भूमि पर काबिज 14154 अतिक्रमणकारियों का टास्क फोर्स बनाकर अतिक्रमण हटाने के आदेश पारित किए हैं। ...और पढ़ें

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    नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने रुद्रपुर नगर निगम क्षेत्र में नजूल भूमि पर काबिज 14154 अतिक्रमणकारियों का टास्क फोर्स बनाकर अतिक्रमण हटाने के आदेश पारित किए हैं।

    आदेश के अनुपालन के लिए मुख्य सचिव को जवाबदेह बना दिया है। रुद्रपुर के सेवा राम ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि नगर निगम की सरकारी व नजूल भूमि पर अतिक्रमणकारियों ने अवैध कब्जा कर लिया है।

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    पूर्व में कोर्ट ने जिला प्रशासन से हलफनामा पेश करने को कहा था। जिसमें 14154 अतिकर्णकारियों का उल्लेख किया था, जो अवैध कब्जेधारक है।वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व जस्टिस आलोक सिह की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद अतिक्रमण हटाने के आदेश पारित किया।

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