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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 22, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    हाई कोर्ट ने आचार्य बालकृष्‍ण को नेपाल जाने की अनुमति दी

    By Gaurav KalaEdited By:
    Updated: Wed, 23 Nov 2016 03:00 AM (GMT+05:30)

    नैनीताल हाई कोर्ट ने आचार्य बालकृष्‍ण को 30 नवंबर तक नेपाल जाने की अनुमति दे दी है। हालांकि एक दिसंबर तक उन्‍हें हर हाल में कोर्ट में पेश होना होगा। ...और पढ़ें

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    नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने पतंजलि योगपीठ के महामंत्री और योगगुरू बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण को 30 नवम्बर तक नेपाल जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। आचार्य बालकृष्ण को पहली दिसंबर को हर हाल में विदेश से वापस आकर देहरादून में न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश होना होगा।
    न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकल पीठ के समक्ष आचार्य बालकृष्ण की याचिका पर सुनवाई हुई। उल्लेखनीय है कि फर्जी डिग्री मामले में हाई कोर्ट ने सीबीआई के आग्रह पर बालकृष्ण का पासपोर्ट रजिस्ट्रार जनरल के दफ्तर में जमा किया था।

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    जिसे रिलीज करने को लेकर याचिका दायर की गई। सीबीआई की ओर से इसका विरोध किया गया। बालकृष्ण ने याचिका में कहा था कि उन्हें योग तथा जड़ी बूटी निर्मित उत्पादों के प्रचार प्रसार को विदेश जाना पड़ता है। केंद्र की पिछली सरकार के कार्यकाल में बालकृष्ण पर फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई है।

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