Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 02, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    हाई कोर्ट से यूपी के सपा विधायक प्रेम प्रकाश सिंह की जमानत मंजूर

    By Sunil NegiEdited By:
    Updated: Sat, 03 Dec 2016 06:15 AM (IST)

    यूपी के सपा विधायक की जमानत पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। विधायक के अधिवक्ता ने दलील दी कि चकबंदी कोर्ट से केस हारने के बाद दुबारा केस किया। इस पर कोर् ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के देवरिया विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक प्रेम प्रकाश सिंह की जमानत मंजूर कर ली है। विधायक पर स्वतंत्रता सेनानी की 11 एकड़ से अधिक जमीन पर कब्ज़ा करने का आरोप है। इस मामले में विधायक व उनके परिवारजनों पर मामला दर्ज है।

    जिला कोर्ट उधमसिंह नगर से जमानत प्रार्थना पत्र खारिज होने के बाद विधायक को 20 सितंबर को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। मूल रूप से आजमगढ़ निवासी प्रभावती देवी ने विधायक पर उसकी उधमसिंह नगर के रुद्रपुर की जमीन कब्जाने का आरोप लगाया था।

    पढ़ें:-पूर्व विधायक भीमलाल आर्य को मिली जमानत, जेल से रिहा
    जस्टिस यूसी ध्यानी की एकलपीठ में जमानत पर सुनवाई हुई। विधायक के अधिवक्ता अरविंद वशिष्ट ने कोर्ट में दलील दी कि चकबंदी कोर्ट से केस हारने के बाद सियासी वजहों से दुबारा केस किया। कोर्ट ने इस आधार पर जमानत मंजूर कर ली।

    पढ़ें:-यूपी के सपा विधायक प्रेम प्रकाश सिंह ने कोर्ट में किया आत्मसमर्पण, भेजा जेल