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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 08, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

हाई कोर्ट ने याचिकर्ताओ को टीईटी परीक्षा में शामिल करने के दिए आदेश

By Sunil NegiEdited By:
Updated: Fri, 08 Dec 2017 08:58 PM (IST)

नैनीताल हाई कोर्ट ने याचिकर्ताओ को टीईटी द्वितीय में शामिल करने के निर्देश विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर को दिए है।

हाई कोर्ट ने याचिकर्ताओ को टीईटी परीक्षा में शामिल करने के दिए आदेश
हाई कोर्ट ने याचिकर्ताओ को टीईटी परीक्षा में शामिल करने के दिए आदेश

नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने याचिकर्ताओ को टीईटी द्वितीय में शामिल करने के निर्देश विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर को दिए है। 

ग्राम पपोली बागेश्वर निवासी रूप सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर द्वारा 15 दिसम्बर को टीईटी-2 परीक्षा कराई जा रही है। परीक्षा में उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है, जिन्होंने ग्रेजुएशन में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए है। उनका फार्म इसलिए रिजेक्ट कर दिया है कि उनके अंक 50 प्रतिशत से कम है। न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद याचिकर्ताओं को टीईटी परीक्षा में शामिल करने के आदेश दिए हैं।

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