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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 08, 2020 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

पिथौरागढ़ के कीड़ी गांव में चुनाव कराने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश nainital news

By Skand ShuklaEdited By:
Updated: Wed, 08 Jan 2020 09:16 AM (IST)

हाई कोर्ट ने पिथौरागढ़ जिले के कीड़ी गांव में पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया है। यह चुनाव अन्य जगहों पर होने वाले पंचायत उपचुनाव के साथ ही होगा।

पिथौरागढ़ के कीड़ी गांव में चुनाव कराने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश nainital news
पिथौरागढ़ के कीड़ी गांव में चुनाव कराने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश nainital news

नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने पिथौरागढ़ जिले के कीड़ी गांव में पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया है। यह चुनाव अन्य जगहों पर होने वाले पंचायत उपचुनाव के साथ ही होगा।

वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ में मंगलवार को पिथौरागढ़ निवासी आनंद मल्ल की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि कीड़ी गांव पहले ग्राम पंचायत एंचोली में आता था, मगर बाद में एंचोली को नगरपालिका पिथौरागढ़ में शामिल कर दिया गया। जबकि कीड़ी गांव को बाहर कर दिया गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि उनके वहां अभी तक पंचायत चुनाव नहीं हो पाए हैं। गांव के लोगों को न नगरपालिका चुनाव में और न ही पंचायत चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करने का मौका मिला। याचिका में प्रार्थना की गई है कि जहां पंचायत चुनाव अभी नहीं हुए हैं, उनके साथ कीड़ी ग्रामसभा के चुनाव भी कराए जाएं।

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