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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 20, 2020 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

हिमालया आयुर्वेदिक मेडिकल काॅलेज दून के प्रिंसिपल को हाई कोर्ट ने किया तलब nainital news

By Skand ShuklaEdited By:
Updated: Thu, 20 Feb 2020 02:19 PM (IST)

हाईकोर्ट ने हिमालया आयुर्वेदिक मेडिकल काॅलेज देहरादून के प्रिंसिपल अनिल कुमार झा को दो मार्च को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं ।

हिमालया आयुर्वेदिक मेडिकल काॅलेज दून के प्रिंसिपल को हाई कोर्ट ने किया तलब nainital news
हिमालया आयुर्वेदिक मेडिकल काॅलेज दून के प्रिंसिपल को हाई कोर्ट ने किया तलब nainital news

नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट ने हिमालया आयुर्वेदिक मेडिकल काॅलेज देहरादून के प्रिंसिपल अनिल कुमार झा को दो मार्च को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं । कोर्ट ने कहा है कि क्यों ना आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में कॉलेज के छात्र मनीष कुमार की अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई।

याचिककर्ता के अनुसार उत्तराखंड सरकार ने 14 अक्टूबर 2015 को शासनादेश जारी कर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों की फीस 80 हजार से बढ़ाकर 2.15 लाख कर दी थी । जिसे आयुर्वेदिक कॉलेजों से बीएएमएस कर रहे छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने नौ जुलाई 2018 को उक्त शासनादेश को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ बताते हुए  निरस्त कर दिया और मेडिकल कॉलेजों से छात्रों से वसूली गई बढ़ी हुई फीस वापस करने के आदेश दिए थे। एकलपीठ के इस आदेश को आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों की एसोसिएशन ने विशेष अपील दायर कर चुनौती दी । जिसे खण्डपीठ ने खारिज करते हुए एकलपीठ के आदेश को सही ठहराया । मगर लंबे समय बाद भी आयुर्वेदिक कॉलेजों ने यह फीस वापस नहीं की। जिसके खिलाफ कॉलेज  के  छात्रा मनीष कुमार  व अन्य ने अवमानना याचिका दायर की।

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