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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 05, 2019 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    मुनस्यारी-पिथौरागढ़ में आयी आपदा मामले में सरकार को स्थिति स्‍पष्‍ट करने के निर्देश

    By Skand ShuklaEdited By:
    Updated: Fri, 05 Apr 2019 04:02 PM (IST)

    हाई कोर्ट ने 2013 में मुनस्यारी पिथौरागढ़ में आयी भीषण आपदा से सम्बंधित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से बुधवार तक स्थिति साफ करने को कहा है। ...और पढ़ें

    मुनस्यारी-पिथौरागढ़ में आयी आपदा मामले में सरकार को स्थिति स्‍पष्‍ट करने के निर्देश
    मुनस्यारी-पिथौरागढ़ में आयी आपदा मामले में सरकार को स्थिति स्‍पष्‍ट करने के निर्देश

    नैनीताल, जेएनएन । हाई कोर्ट ने 2013 में मुनस्यारी पिथौरागढ़ में आयी भीषण आपदा से सम्बंधित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से बुधवार तक स्थिति साफ करने को कहा है। अगली सुनवाई बुधवार के लिए नियत की है ।

    मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ में पिथौरागढ़ निवासी जीएस पांगती रिटायर मेडीकल जनरल हेल्थ की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कहा कि 2013 में मुनस्यारी में आपदा आई थी जिससे वहां पर रहने वाले लोगों का जानमाल का नुकसान हुआ था। इस नुकसान की भरपाई के लिए आपदा पीड़ितों को सरकार ने जमीन व आर्थिक मदद की। परन्तु पीड़ितों को यह लाभ नही मिल पाया। जिसकी शिकायत उन्होंने सरकार व जिला अधिकारी से की कि इसमें भारी अनियमितता बरती गयी और पीड़ितों को आर्थिक मदद नही दी गयी। 2017 में जिला अधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा इसकी जांच के लिए कमेटी गठित की परन्तु अभी तक अनियमितता की जांच नही की गयी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से यह प्रार्थना की है कि इसकी जांच शीघ्र की जाय। मामले को सुनने के बाद खण्डपीठ ने सरकार से बुधवार तक स्थिति स्पस्ट करने को कहा है।

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