यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 18, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Bengal News: बाहुबली नेता अनुब्रत मंडल के बाडीगार्ड सहगल हुसैन से अब ईडी दिल्ली में करेगी पूछताछ, कोर्ट ने स्वीकारी मांग
Bengal News हुसैन और मंडल फिलहाल पश्चिम बर्दवान के आसनसोल विशेष सुधारगृह में न्यायिक हिरासत में हैं। इससे पहले सोमवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू में स् ...और पढ़ें

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। Bengal News: बंगाल में मवेशी तस्करी मामले में आरोपित तृणमूल कांग्रेस के बाहुबली नेता अनुब्रत मंडल के बाडीगार्ड सहगल हुसैन के वकील ने स्पेशल कोर्ट (Special Court)के उस आदेश को हाई कोर्ट(High Court) में चुनौती दी है, जिसमें ईडी (ED) को यह इजाजत दी गई है कि वह हुसैन को पूछताछ के लिए दिल्ली ले जा सकती है। हाई कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में वकील ने मांग की है कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक (Fast Track Court)के आधार पर की जाए।
इसी के साथ ही वकील ने कोर्ट का फैसला आने के पहले ईडी को भी अपने क्लाइंट को नई दिल्ली ले जाने की कार्रवाई को रोकने की सूचना भी दी है। हुसैन और मंडल फिलहाल पश्चिम बर्दवान के आसनसोल विशेष सुधारगृह में न्यायिक हिरासत में हैं। इससे पहले सोमवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू (Rouse Avenue)में स्थित विशेष पीएमएलए कोर्ट ने ईडी (ED) के पक्ष में फैसला सुनाते हुए हुसैन को पूछताछ के लिए दिल्ली ले जाने की इजाजत दे दी।
ईडी की टीम ने हुसैन को प्रोडक्टन वारंट पर लेने के लिए स्पेशल कोर्ट में अपील की थी। इससे पहले कोर्ट द्वारा अपील खारिज करने के बाद केंद्रीय एजेंसी ने कलकत्ता हाई कोर्ट (Kolkatta High Court)के एक सदस्यीय बेंच न्यायमूर्ति र्तीथकर घोष की अदालत का रुख किया।
लेकिन न्यायमूर्ति र्तीथकर घोष ने अपील को खारिज कर दिया और टिप्पणी की कि समुचित कागजात और वैध प्रोडक्शन वारंट के बगैर केंद्रीय एजेंसी को हुसैन को नई दिल्ली ले जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। न्ययमूर्ति ने कहा कि केवल पीएमएलए कोर्ट ही वारंट जारी कर सकती है।
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उसके बाद 15 अक्टूबर को ईडी ने पीएएलए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई के बाद सोमवार को कोर्ट ने ईडी की मांग को स्वीकार करते हुए हुसैन को पूछताछ के लिए नई दिल्ली स्थित केंद्रीय एजेंसी के मुख्यालय में ले जाने जाने की इजाजत दे दी।