'पुलिस नहीं कर सकती दंडात्मक कार्रवाई', TMC नेता अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता HC से अंतरिम राहत
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल महासचिव अभिषेक बनर्जी को बंगाल चुनाव के बाद दर्ज 16 प्राथमिकियों में अंतरिम राहत जारी रखी है। ...और पढ़ें

कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को दी राहत। (फाइल फोटो।)
HighLights
अभिषेक बनर्जी को 16 प्राथमिकियों में अंतरिम सुरक्षा मिली।
पुलिस जांच जारी रखेगी, पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी।
मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल विधानसभा चुनावों के बाद तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज कराई गईं 16 प्राथमिकियों पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उन्हें बड़ी राहत दी है। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अभिषेक बनर्जी को मिला अंतरिम सुरक्षा कवच (कठोर कार्रवाई से छूट) अगली सुनवाई तक बरकरार रखा है।
न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत फिलहाल इन एफआईआर को खारिज नहीं कर रही है। पुलिस अपनी जांच जारी रख सकती है और बनर्जी को जांच में सहयोग करना होगा, लेकिन पुलिस उनके खिलाफ कोई दंडात्मक या कठोर कदम नहीं उठा सकती।
'खत्म हो जाएगा पिछले आदेश का औचित्य'
अदालत ने टिप्पणी की कि यदि पहले दिए गए अंतरिम संरक्षण को आगे नहीं बढ़ाया गया, तो पिछले आदेश का औचित्य खत्म हो जाएगा। सुनवाई के दौरान अदालत ने शिकायतकर्ता के समय और मंशा पर भी सवाल उठाए।
25 अगस्त को होगा मामले की अगली सुनवाई
न्यायमूर्ति ने ध्यान दिलाया कि शिकायतें उस प्रतिद्वंद्वी नेता (भाजपा के अभिजीत दास) द्वारा दर्ज कराई गई हैं, जो दो बार चुनाव हार चुके हैं। वहीं, राज्य सरकार और शिकायतकर्ता के वकीलों ने याचिका खारिज करने की मांग की, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी।