भवानीपुर चुनाव मामला: ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई से पहले जज ने कहा- मेरा भाई भाजपा प्रवक्ता है
ममता बनर्जी की भवानीपुर चुनाव नतीजों को चुनौती देने वाली याचिका पर कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति गौरांग कांत ने अपने भाई के भाजपा प्रव ...और पढ़ें
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ममता बनर्जी के वकील ने कहा- कोई आपत्ति नहीं
HighLights
न्यायमूर्ति गौरांग कांत ने भाई के भाजपा प्रवक्ता होने की जानकारी दी।
ममता के वकील ने जज पर भरोसा जताया, कोई आपत्ति नहीं।
भवानीपुर चुनाव के सीसीटीवी, ईवीएम, वीवीपैट सुरक्षित रखने का आदेश।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनावी नतीजों को चुनौती देने वाली ममता बनर्जी की याचिका पर मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण सुनवाई हुई।
मामले की शुरुआत में ही न्यायमूर्ति गौरांग कांत ने अपनी कर्तव्यनिष्ठा का परिचय देते हुए अदालत को बताया कि उनके सगे भाई भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इसलिए यदि किसी पक्ष को उनकी पीठ द्वारा सुनवाई किए जाने पर आपत्ति हो, तो वे कह सकते हैं।
ममता बनर्जी के वकील ने कहा- कोई आपत्ति नहीं
इस पर ममता बनर्जी के वकील और वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी ने अदालत पर पूरा भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
इसके बाद सुनवाई शुरू करते हुए कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि भवानीपुर चुनाव के दौरान मुख्य रूप से मतगणना के दिन भारी धांधली हुई थी।
कल्याण बनर्जी ने दावा किया कि 12वें राउंड तक ममता बनर्जी करीब 7800 वोटों से आगे चल रही थीं, लेकिन उसके बाद तृणमूल के काउंटिंग एजेंटों को मारपीट कर बाहर निकाल दिया गया और भाजपा प्रत्याशी तथा वर्तमान मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी को एकतरफा 81 प्रतिशत वोट मिल गए।
कल्याण बनर्जी ने चुनावी प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति गौरांग कांत ने निर्देश जारी किए।
अदालत ने आदेश दिया कि भवानीपुर चुनाव और मतगणना केंद्र के सभी सीसीटीवी फुटेज, ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाए और अदालत की अनुमति के बिना कोई भी डेटा डिलीट न किया जाए। मामले की अगली सुनवाई दो महीने बाद होगी।