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    बंगाल चुनाव: फालता विधानसभा क्षेत्र में धांधली के बाद मतदान रद, 21 मई को होगी दोबारा वोटिंग

    Updated: Sun, 03 May 2026 02:04 AM (IST)

    दक्षिण 24 परगना के फालता विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चुनावी धांधली और अनियमितताओं की पुष्टि के बाद, चुनाव आयोग ने 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद ...और पढ़ें

    फालता विधानसभा क्षेत्र में मतदान रद (फोटो-एएनआइ)

    फालता विधानसभा क्षेत्र में मतदान रद (फोटो-एएनआइ)

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    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल विधानसभा चुनाव दूसरे चरण के मतदान दौरान दक्षिण 24 परगना जिले के 144-फालता विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चुनावी अनियमितताओं और धांधली की पुष्टि होने के बाद, भारत निर्वाचन आयोग ने एक ऐतिहासिक और कड़ा कदम उठाया है।

    आयोग ने 29 अप्रैल को हुए मतदान को पूरी तरह से रद घोषित करते हुए पूरे विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर फिर से मतदान कराने का आदेश दिया है।

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    बैलेट यूनिट पर काली टेप और मतदाताओं को डराने की पुष्टि

    निर्वाचन आयोग द्वारा दो मई यानी शनिवार को जारी आदेश के अनुसार, मतदान के दिन कई मीडिया रिपोर्ट्स और राजनीतिक दलों से शिकायतें मिली थीं कि इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की बैलेट यूनिट पर एक विशेष राजनीतिक दल के बटन के सामने काली टेप लगा दी गई थी।

    जांच में यह भी पाया गया कि बटन पर इत्र और स्याही का उपयोग किया गया था ताकि यह पहचाना जा सके कि मतदाता ने किसे वोट दिया है। आयोग ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का घोर उल्लंघन और 'बूथ कैप्चरिंग' की श्रेणी में माना है।

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    गायब सीसीटीवी फुटेज और अधिकारियों की लापरवाही

    विशेष पर्यवेक्षक और जिला निर्वाचन अधिकारी की विस्तृत रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि निर्वाचन क्षेत्र के 60 मतदान केंद्रों (कुल मतदान केंद्रों का 21%) में गंभीर प्रक्रियात्मक उल्लंघन हुए।

    जांच के दौरान कई मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग फुटेज या तो गायब मिली या जानबूझकर हटाई गई थी। कुछ स्थानों पर फुटेज में बाहरी व्यक्तियों और मतदान अधिकारियों को बार-बार वोटिंग कंपार्टमेंट में प्रवेश करते और मतदाताओं को प्रभावित करते देखा गया। रिटर्निंग ऑफिसर और जनरल ऑब्जर्वर पर भी जांच को सतही तरीके से करने का आरोप लगा है।

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    अब 21 मई को होगा पुनर्मतदान

    आयोग ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धाराओं 58 और 58A के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नया कार्यक्रम निर्धारित किया है।

    • पुनर्मतदान की तिथि: 21 मई, 2026 (गुरुवार)
    • मतदान का समय: सुबह 07:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक
    • मतगणना की तिथि: 24 मई, 2026 (रविवार)

    चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि को भी बढ़ाकर अब 25 मई, 2026 कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय और दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

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