बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले बड़ा फैसला, समूह में बाइक चलाने पर प्रतिबंध
कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल चुनाव के दूसरे चरण से पहले समूह में बाइक चलाने पर 48 घंटे का प्रतिबंध लगाया है। ...और पढ़ें
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समूह में बाइक चलाने पर 48 घंटे का प्रतिबंध (AI जनरेटेड फोटो)

समय कम है?
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राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव से पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने बाइक चलाने को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं।
अदालत की डिवीजन बेंच ने साफ किया है कि मतदान से 48 घंटे पहले समूह में बाइक चलाने (ग्रुप राइडिंग) पर प्रतिबंध रहेगा, लेकिन अकेले बाइक चलाने पर कोई रोक नहीं होगी।
गौरतलब है कि राज्य में पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 सीटों पर मतदान हो चुका है, जबकि दूसरे चरण में 29 अप्रैल को 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे।
कलकत्ता हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
न्यायमूर्ति शम्पा सरकार और न्यायमूर्ति अजय कुमार गुप्ता की बेंच ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अदालत ने टिप्पणी की कि यदि कोई व्यक्ति बाइक से अकेले घूमने या खुली हवा में निकलना चाहता है, तो उसे रोका नहीं जा सकता।
यह मामला भारत निर्वाचन आयोग के उस आदेश को लेकर सामने आया, जिसमें चुनाव से पहले बाइक चलाने पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई थीं। इस आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
इससे पहले एकल पीठ के न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने आयोग के निर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुए बाइक रैली पर रोक, मतदान से 12 घंटे पहले गैर-जरूरी सवारी पर प्रतिबंध और मतदान के दिन परिवार के साथ बाइक से मतदान केंद्र जाने की अनुमति दी थी।
डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश में पूर्ण हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि ग्रुप राइडिंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। अदालत ने यह भी कहा कि आयोग अन्य राज्यों में ऐसे प्रतिबंध का कोई उदाहरण पेश नहीं कर सका।