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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 11, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Kolkata: कम वेतन पर संविदा कर्मियों की नियुक्ति कर काम की गुणवत्ता से किया जा रहा है समझौता- हाई कोर्ट

    By Jagran NewsEdited By: Sonu Gupta
    Updated: Mon, 11 Dec 2023 06:47 PM (GMT+05:30)

    कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि कम वेतन पर संविदा कर्मियों की नियुक्ति कर काम की गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है।मुख्य न्याय ...और पढ़ें

    कम वेतन पर संविदा कर्मियों की नियुक्ति कर काम की गुणवत्ता से किया जा रहा है समझौता- हाई कोर्ट।फाइल फोटो।
    कम वेतन पर संविदा कर्मियों की नियुक्ति कर काम की गुणवत्ता से किया जा रहा है समझौता- हाई कोर्ट।फाइल फोटो।

    HighLights

    1. बंगाल में सभी क्षेत्रों में संविदा कर्मियों से लिया जा रहा है काम
    2. हर जगह ठेका मजदूरों की भरमारः मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि कम वेतन पर संविदा कर्मियों की नियुक्ति कर काम की गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है। बंगाल में सभी क्षेत्रों में संविदा कर्मियों से काम लिया जा रहा है। उच्च न्यायालय ने राज्य से पूछा कि संविदा कर्मियों को दिए जाने वाले वेतन से किस तरह के काम की उम्मीद की जा सकती है।

    कोई भी नहीं करना चाहता कामः मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम

    मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम ने कहा कि राज्य में ठेकेदारी पर बहुत कम वेतन पर मजदूरों से काम लिया जा रहा है। उच्च न्यायालय का मानना है कि काम के माहौल के प्रति यह अनिच्छा इसीलिए है। कोई भी काम नहीं करना चाहता।

    हर जगह ठेका मजदूरों की भरमारः HC

    एक संस्था की ओर दायर मामले पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि एक डॉक्टर सारा काम करेगा, ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। अस्पताल में 80 प्रतिशत स्टाफ संविदा पर है। इन्हें 12-13 हजार रुपये वेतन मिलता है। आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? हर जगह ठेका मजदूरों की भरमार है। एसएसकेएम अस्पताल में कितने संविदा कर्मचारी हैं?

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    मुख्य न्यायाधीश ने राज्य के वकील को लगाई फटकार

    मुख्य न्यायाधीश ने राज्य के वकील से पूछा कि वर्तमान में राज्य में कितने संविदा कर्मी कार्यरत हैं? सरकारी वकील अपना जवाब नहीं दे सके। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आपको पता होना चाहिए था।

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