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    फ्लैट कब्जा मामले में तृणमूल नेता जयप्रकाश मजूमदार को राहत, हाई कोर्ट से मिली सशर्त जमानत

    Updated: Wed, 01 Jul 2026 09:01 PM (GMT+05:30)

    तृणमूल नेता जयप्रकाश मजूमदार को कलकत्ता हाई कोर्ट से एक फ्लैट पर अवैध कब्जे के मामले में सशर्त अंतरिम जमानत मिली है। ...और पढ़ें

    कलकत्ता हाई कोर्ट

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    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। लगभग एक महीने से सलाखों के पीछे बंद तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश मजूमदार को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने बुधवार को एक फ्लैट पर अवैध कब्जे के मामले में उन्हें सशर्त अंतरिम जमानत दे दी है।

    गत तीन जून को पुलिस ने मजूमदार को एक वृद्ध महिला के फ्लैट पर पिछले 14 वर्षों से जबरन कब्जा बनाए रखने, धमकी देने और गाली-गलौज करने के आरोपों के तहत गिरफ्तार किया था। इस मामले की सुनवाई पहले जस्टिस तीर्थंकर घोष की अदालत में होनी थी, लेकिन उनके हटने के बाद जस्टिस अजय कुमार मुखर्जी की पीठ ने जमानत याचिका मंजूर की।

    अदालत ने जयप्रकाश मजूमदार को जमानत देते हुए कड़ी शर्तें लगाई हैं। आदेश के मुताबिक, वह संबंधित फुलबागान थाना क्षेत्र की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे और उन्हें नियमित अंतराल पर पुलिस के समक्ष हाजिरी लगानी होगी।

    साथ ही, उन्हें जांच प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग करने का निर्देश दिया गया है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि तृणमूल शासन के दौरान मजूमदार अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर शिकायतकर्ताओं को डराते थे, जिसके कारण लंबे समय तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। गिरफ्तारी के दौरान स्थानीय जनता ने उनके खिलाफ उग्र प्रदर्शन भी किया था।