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    ‘भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस’, 2025 के नियमों से ही होगी बंगाल SSC की नई भर्ती

    Updated: Fri, 07 Aug 2026 07:46 PM (GMT+05:30)

    बंगाल में स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) की नई भर्ती प्रक्रिया 2025 में बनाए गए नियमों के आधार पर ही पूरी की जाएगी, आयोग ने कलकत्ता हाई कोर्ट में स्पष्ट किय ...और पढ़ें

    एसएससी भर्ती 2025 के नए नियमों से होगी

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    राज्य ब्यूरो,, कोलकाता। बंगाल में स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) की नई भर्ती प्रक्रिया 2025 में बनाए गए नियमों के आधार पर ही पूरी की जाएगी। आयोग ने शुक्रवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि भर्ती में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से भी अदालत को बताया गया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जीरो टालरेंस’ की नीति अपनाई जाएगी।

    दरअसल, तृणमूल सरकार के कार्यकाल में एसएससी भर्ती में बड़े पैमाने पर कथित अनियमितताओं के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2016 की पूरी भर्ती पैनल को रद कर दिया था। अदालत ने नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था। इसके बाद आयोग ने 2025 में नए भर्ती नियम तैयार किए।

    एसएससी भर्ती 2025 के नए नियमों से होगी

    कुछ अभ्यर्थियों ने इन नियमों को कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि 2016 की भर्ती प्रक्रिया उसी समय लागू नियमों के आधार पर होनी चाहिए, न कि 2025 के नए नियमों के आधार पर। शुक्रवार को न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की पीठ में सुनवाई के दौरान एसएससी ने स्पष्ट किया कि दूसरी एसएलएसटी भर्ती 2025 में बनाए गए नए नियमों के तहत ही होगी।

    राज्य के वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता नीलांजन भट्टाचार्य ने कहा कि सरकार की नीति भ्रष्टाचार के प्रति ‘जीरो टालरेंस’ की है और इसे सुनिश्चित किया जाएगा। अदालत ने हालांकि आयोग को कई पहलुओं पर सावधानी बरतने को कहा। इनमें उम्र में छूट, रिक्तियों की संख्या बढ़ाने और अंकों से जुड़े प्रावधान शामिल हैं।

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    हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण नीति पर समन्वय को कहा

    ओबीसी आरक्षण का मुद्दा भी सुनवाई में उठा। पहले ओबीसी के लिए 17 प्रतिशत आरक्षण था, लेकिन 2010 के बाद जारी लगभग पांच लाख प्रमाणपत्रों तथा नई सूची में शामिल कई समुदायों को हाई कोर्ट द्वारा रद किए जाने के बाद स्थिति जटिल हो गई है।

    नए नियमों में ओबीसी आरक्षण सात प्रतिशत किया गया है। अदालत ने राज्य और एसएससी को आपसी समन्वय से इस नीति को अंतिम रूप देने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी।