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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 20, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    US Presidential Election: डोनाल्ड ट्रम्प को कोर्ट से बड़ा झटका, राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य घोषित

    By Mohammad SameerEdited By: Mohammad Sameer
    Updated: Wed, 20 Dec 2023 05:58 AM (IST)

    कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है... कोलोराडो की सर्वोच्च अदालत ने एक जिला अदालत के फैसले को पलट दिया है जिसने कहा गया था कि ट्रम्प ने 6 जनवरी 2021 को ...और पढ़ें

    डोनाल्ड ट्रम्प को कोर्ट से बड़ा झटका
    डोनाल्ड ट्रम्प को कोर्ट से बड़ा झटका

    एपी, डेनवर। कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को अमेरिकी संविधान के तहत व्हाइट हाउस के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से व्हाइट हाउस की दौड़ के लिए प्रमुख दावेदार हैं। इतिहास में पहली बार है कि 14वें संशोधन की धारा 3 का उपयोग राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के लिए किया गया है।

    अदालत ने अपने फैसले में कहा कि, अदालत के बहुमत का मानना ​​है कि ट्रम्प 14वें संशोधन की धारा 3 के तहत राष्ट्रपति पद संभालने के लिए अयोग्य हैं। 

    पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प 6 जनवरी, 2021 को उनके समर्थकों द्वारा यूएस कैपिटल हिल पर हमले में अपनी भूमिका के कारण अगले साल के राष्ट्रपति चुनाव में कोलोराडो में मतदान में शामिल नहीं हो सकते, राज्य की शीर्ष अदालत ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। 

    कोलोराडो की सर्वोच्च अदालत ने एक जिला अदालत के फैसले को पलट दिया है, जिसने कहा गया था कि ट्रम्प ने 6 जनवरी, 2021 को कैपिटल हिल पर हमले में अपनी भूमिका के लिए विद्रोह को उकसाया था, लेकिन उन्हें मतदान से नहीं रोका जा सकता क्योंकि यह स्पष्ट नहीं था कि इस प्रावधान का उद्देश्य राष्ट्रपति पद को कवर करना था।

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