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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 07, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    हैरानी! इमरान खान पर हमले के इतने दिन बाद भी दर्ज नहीं हुई FIR, जानें- नाराज सुप्रीम कोर्ट ने किसको लगाई फटकार

    By Kamal VermaEdited By:
    Updated: Mon, 07 Nov 2022 03:32 PM (GMT+05:30)

    इमरान खान पर हुए हमले में राजनीति तो जमकर हो रही है लेकिन इस मामले में FIR अब तक दर्ज नहीं हुई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बैंच ने हैरानी जताते हुए पंज ...और पढ़ें

    इमरान खान पर हुए हमले में होगी एफआईआर!
    इमरान खान पर हुए हमले में होगी एफआईआर!

    नई दिल्‍ली (आनलाइन डेस्‍क)। पाकिस्‍तान के पूर्व पीएम इमरान खान पर हुए जानलेवा हमले के करीब 4 दिन बाद भी इस मामले में FIR दर्ज नहीं हो सकी है। इस पर देश की सुप्रीम कोर्ट ने सख्‍त नाराजगी जताते हुए कड़ा पंजाब के पुलिस चीफ को आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 24 घंटों के अंदर इस मामले में यदि एफआईआर नहीं हुई तो कोर्ट इस मामले में स्‍वत: संज्ञान लेगा। आपको बता दें कि इमरान खान पर 3 नवंबर को उस वक्‍त जानलेवा हमला किया गया था जब वो पंजाब के वजीराबाद इलाके में लान्‍ग मार्च की अगुआई कर रहे थे।

    लान्‍ग मार्च के दौरान हुआ था इमरान खान पर हमला 

    इमरान खान पर हमला करने वाले शख्‍स को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में इमरान खान को अस्‍पताल ले जाया गया था। इस हमले की वजह से इमरान खान ने लान्‍ग मार्च को कुछ समय के लिए लंबित कर दिया था। हालांकि अब ये लान्‍ग मार्च दोबारा शुरू हो गया है। इमरान खान ने अपने ऊपर हुए हमले के लिए आईएसआई के प्रमुख को जिम्‍मेदार ठहराया है। उन्‍होंने इसके लिए पीएम शहबाज शरीफ और मंत्री राणा सनाउल्‍लाह तक पर आरोप लगाया है। इस मामले में पीटीआई समर्थक मुज्‍जम नवाज की मौत हो गई थी और 14 लोग घायल हो गए थे।

    कोर्ट ने जताई हैरानी 

    कोर्ट ने इस मामले में टिप्‍पणी उस वक्‍त की जब सरकार की तरफ से इमरान खान के लान्‍ग मार्च को सीमित करने की अपील की गई थी। सरकार की तरफ से कहा गया कि इमरान खान ने कोर्ट के आदेश के खिलाफ 25 मई को बयान दिया था। इस मामले की सुनवाई पाकिस्‍तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस इजाजुल एहसान, जस्टिस मुनीब अख्‍तर, जस्टिस याहया अफरीदी और जस्टिस मजहर अकबर नकवी कर रहे थे।

    पंजाब के आईजी से किया सवाल 

    इसी दौरान सीजेपी ने कहा कि यदि इमरान खान पर हमले की एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो उन्‍हें स्‍वत: संज्ञान लेना पड़ेगा। पाकिस्‍तान मीडिया की खबर के मुताबिक कोर्ट ने पंजाब के इंस्‍पैक्‍टर जनरल, जो कि इस मामले में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे से भी पूछा कि इस मामले में अब तक एफआईआर दर्ज क्‍यों नहीं हुई है। कोर्ट ने आईजी से यहां तक पूछा कि वो बताएं कि मामला कब तक दर्ज किया जाएगा। कोर्ट ने आईजी से इसके पीछे की वजहों को जाना है। कोर्ट ने हैरानी जताई की इमरान खान पर हुए हमले के 90 घंटे बाद भी कोई मामला दर्ज नहीं किया गया, जबकि ये एक पूर्व पीएम की हत्‍या की कोशिश से जुड़ा था।

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