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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 12, 2014 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

मुंबई हमले के पीडि़तों ने मांगा 42 अरब का मुआवजा

By Sanjay BhardwajEdited By:
Updated: Wed, 12 Nov 2014 09:09 AM (IST)

2008 में हुए मुंबई हमलों के नौ अमेरिकी व इजरायली पीड़ितों ने हमले के साजिशकर्ताओं से 68.8 करोड़ डॉलर (करीब 42 अरब रुपये) के मुआवजे की मांग की है। साजिशकर्ताओं में जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद समेत अन्य नाम शामिल हैं।

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वाशिंगटन। 2008 में हुए मुंबई हमलों के नौ अमेरिकी व इजरायली पीड़ितों ने हमले के साजिशकर्ताओं से 68.8 करोड़ डॉलर (करीब 42 अरब रुपये) के मुआवजे की मांग की है। साजिशकर्ताओं में जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद समेत अन्य नाम शामिल हैं।

न्यूयार्क की एक अदालत के समक्ष गत 30 व 31 अक्टूबर को दोबारा दायर की गई याचिका में मुंबई हमलों के नौ पीड़ितों ने जमात-उद-दावा व लश्कर-ए-तैयबा के खिलाफ ज्यूरी द्वारा मुकदमा चलाए जाने व फैसला सुनाए जाने और 42 अरब रुपये के मुआवजे की मांग की है। ये पीडि़त अमेरिका और इजरायल के निवासी हैं।

उन्होंने जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद, लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर जकी-उर-रहमान लखवी, साजिद माजिद, आजम चीमा और पाक के दो अन्य नागरिकों मेजर इकबाल व मेजर समीर अली के खिलाफ याचिका दायर की है।

उनके अटॉर्नी के अनुसार इन्हीं मांगों को लेकर पहली याचिका उन्होंने एक नवंबर 2013 को न्यूयार्क के पूर्वी जिला न्यायालय के समक्ष दायर की थी। अदालत के समन उस समय जमात-उद-दावा, लश्कर-ए-तैयबा व पाक में मौजूद अन्य प्रतिवादियों को भेजे गए थे, लेकिन उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया।

मुआवजे की यह मांग हादसे में मारे गए सात लोगों के परिवारों व दो अन्य घायलों की ओर से की गई है। अमेरिकी व इजरायली पीड़ितों ने सबसे पहले मामला 19 नवंबर, 2010 को दर्ज कराया था और आइएसआइ व इसके प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इस मांग को खारिज कर दिया था।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अदालत को बताया कि वे विदेशी सरकार का हिस्सा होने के कारण छूट के हकदार हैं।

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