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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 09, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

हाई कोर्ट ने दिए अतिथि शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

By BhanuEdited By:
Published: Fri, 09 Dec 2016 01:04 PM (IST)Updated: Sat, 10 Dec 2016 06:10 AM (IST)

हाई कोर्ट ने राज्य के हड़ताली अतिथि शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही अतिथि शिक्षकों को नोटिस जारी कर 16 दिसंबर तक जवाब मांगा है।

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नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने राज्य के हड़ताली अतिथि शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही अतिथि शिक्षकों को नोटिस जारी कर 16 दिसंबर तक जवाब मांगा है।
वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकलपीठ में अभिभावक चंद्रशेखर तिवारी की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार से हड़ताली अतिथि शिक्षकों पर की गई कार्रवाई का ब्योरा मांगा।

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सरकार की ओर से मुख्य स्थाई अधिवक्ता परेश त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में कदम उठाने के लिए कई संशोधन किए।

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उन्होंने बताया कि जब अतिथि शिक्षक नहीं माने तो सरकार ने हड़तालियों को हटाने का आदेश जारी किया है। हड़ताल की अवधि का मानदेय भी नहीं दिया जायेगा। इनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची के अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।

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