Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 05, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    हाई कोर्ट ने हरिद्वार के तीन होटलों को दी फौरी राहत

    By BhanuEdited By:
    Updated: Sat, 06 Aug 2016 06:00 AM (IST)

    हाई कोर्ट ने हरिद्वार के तीन होटल राज डीलक्स, त्रिशूल व सचिन इंटरनेशनल को सीलिंग से फौरी राहत प्रदान करते हुए 27 अगस्त तक अपने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने हरिद्वार के तीन होटल राज डीलक्स, त्रिशूल व सचिन इंटरनेशनल को सीलिंग से फौरी राहत प्रदान करते हुए 27 अगस्त तक अपने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) का होटलों को सील करने का आदेश 27 अगस्त तक स्थगित कर दिया।
    उल्लेखनीय है हरिद्वार में सीधे गंगा में गंदगी बहा रहे होटलों के खिलाफ राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने भी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इधर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने तीन अगस्त को हरिद्वार के तीनों होटलों द्वारा पर्यावरण मापदंड पूरे नहीं करने व सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाने के कारण सील करने के आदेश जारी किए थे।

    पढ़ें:-केहरी गांव में यूपी के मंत्री के अवैध निर्माण पर सुनवाई आज
    उक्त आदेश को होटल स्वामियों की ओर से अलग-अलग याचिकाओं के माध्यम से हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसके गुप्ता की एकल पीठ ने मामले को सुनने के बाद याचिकाओं को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया। साथ ही होटलों को 27 अगस्त तक सीवरेज प्लांट लगाने के आदेश पारित किए हैं।
    पढ़ें:-उत्तराखंड के देहरादून व ऊधमसिंहनगर में स्थायी लोक अदालत जल्द

    पढ़ें:-पहले से कार्यरत शिक्षकों के आवेदन को लेकर हाईकोर्ट सख्त