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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 10, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Araria News: छोटू हत्याकांड में आठ दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने 10-10 दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

    Updated: Wed, 10 Jul 2024 08:02 AM (IST)

    बहुचर्चित आरती-छोटू प्रेम प्रसंग मामले में छोटू की नृशंस हत्या में शामिल आठ दोषियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 10-10 हजा ...और पढ़ें

    छोटू हत्याकांड में आठ दोषियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई (प्रतीकात्मक तस्वीर)
    छोटू हत्याकांड में आठ दोषियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    HighLights

    1. छोटू की नृशंस हत्या में शामिल आठ दोषियों को मिली सजा
    2. 06 जुलाई 2022 को तड़के साढ़े तीन बजे हुई थी घटना
    3. कोर्ट ने 10-10 दस हजार रुपये के जुर्माना भी लगाया

    संवाद सूत्र, अररिया। बहुचर्चित आरती-छोटू प्रेम प्रसंग मामले में छोटू कुमार की नृशंस हत्या करने वाले आठ दोषियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रवि कुमार की अदालत ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया।

    सजा पाने वालों में रानीगंज थाना क्षेत्र के बरहुआ गांव के धीरेंद्र यादव, अरुण यादव, रविकांत यादव, रूबी देवी, निर्भय यादव, भरगामा के गोलहा के चंदन यादव, बौंसी लकूनमा के मिथिलेश यादव और पूर्णिया जिले के जानकीनगर थाना क्षेत्र के झालीघाट निवासी पवन यादव आदि शामिल हैं।

    कोर्ट ने इन्हें 10-10 हजार रुपये के जुर्माना भी लगाया, जिसकी अदायगी नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

    क्या है पूरा मामला?

    घटना छह जुलाई 2022 को तड़के साढ़े तीन बजे हुई थी। मृतक छोटू के पिता उमेश यादव ने आरोप लगाया था कि रानीगंज थाना क्षेत्र के बरहुआ वार्ड चार स्थित धीरेंद्र यादव के घर में छोटू को बंद कर लाठी डंडे और लोहे के रड से मारपीट की गई और बाद में करंट लगाकर उसकी हत्या कर दी गई।

    घटना के बाद छोटू की प्रेमिका आरती ही हत्या के खिलाफ मुखर हो गई थी और घरवालों को पूरे मामले में दोषी ठहराया था। यह मामला देशभर में सुर्खियों में रहा था। मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रभा कुमारी ने कोर्ट से दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की थी, जबकि बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता देवनारायण सेन और मुजाहिद हुसैन ने कम से कम सजा देने की गुहार लगाई।

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    शादी के लिए बुलाया था और मार डाला

    मामला रानीगंज थाना क्षेत्र के दो गांवों बरहुआ और रहरिया से जुड़ा है। बरहुआ गांव के धीरेंद्र यादव की 19 साल की बेटी आरती और रहरिया गांव के 22 साल के छोटू यादव के बीच फोन पर शुरू हुई बातचीत प्रेम प्रसंग में बदल गई थी। बात शादी तक पहुंच गई थी। छोटू की हत्या के बाद आरती ने कहा था कि उसके परिवार वालों को दोनों के बीच प्रेम प्रसंग का पता चल गया था।

    घरवालों ने शादी के लिए छोटू को फोन करके बुलावाया। बाद में उन्हें एक कमरे में बंद कर रातभर बुरी तरह मारपीट की। करंट लगाकर हत्या कर दी। आरती ने अपने जीजा, भाई और पिता पर हत्या का सीधा आरोप लगाया था। छोटू के दाह संस्कार में भी आरती शामिल हुई थी और छोटू की मौत के बाद अपने घर में न रहकर छोटू के घर चली आई थी।

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