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    सासामुसा चीनी मिल मामले में पटना हाई कोर्ट का नोटिस, विधायक समेत संबंधित पक्षों से मांगा जवाब

    Updated: Fri, 17 Jul 2026 05:36 PM (GMT+05:30)

    पटना हाई कोर्ट ने सासामुसा चीनी मिल के बंद होने और गन्ना किसानों के बकाया भुगतान मामले में विधायक मंजीत कुमार सिंह सहित संबंधित पक्षों को नोटिस जारी क ...और पढ़ें

    सासामुसा चीनी मिल मामले में पटना हाई कोर्ट का नोटिस, विधायक समेत संबंधित पक्षों से मांगा जवाब

    सासामुसा चीनी मिल मामले में पटना हाई कोर्ट का नोटिस, विधायक समेत संबंधित पक्षों से मांगा जवाब

    HighLights

    1. हाई कोर्ट ने सासामुसा चीनी मिल मामले में नोटिस जारी किया।

    2. विधायक मंजीत कुमार सिंह सहित संबंधित पक्षों से जवाब मांगा गया।

    3. किसानों का लगभग 43 करोड़ रुपये बकाया है।

    संवाद सूत्र, कुचायकोट (गोपालगंज)। वर्षों से बंद पड़ी सासामुसा चीनी मिल और गन्ना किसानों के बकाया भुगतान से जुड़े मामले में पटना हाई कोर्ट ने बरौली विधायक सह उपमुख्य सचेतक मंजीत कुमार सिंह, गन्ना उद्योग विभाग, जिला प्रशासन समेत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी।

    जानकारी के अनुसार, सेंट्रल बैंक ने ऋण वसूली को लेकर पटना हाई कोर्ट में सीडब्ल्यूजेसी संख्या-14419/2018 दायर की है। इस मामले में विधायक मंजीत कुमार सिंह को भी पार्टी रिस्पान्डेंट बनाया गया है।

    विधायक का कहना है कि किसानों के हितों की लगातार पैरवी करने के कारण उन्हें पक्षकार बनाया गया है। विधायक ने बताया कि सासामुसा चीनी मिल पर गन्ना किसानों का करीब 43 करोड़ रुपये बकाया है।

    उनका आरोप है कि मिल प्रबंधन किसानों का भुगतान करने के बजाय बैंक ऋण चुकाने को प्राथमिकता दे रहा है, जिससे हजारों किसान आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में किसानों के बकाया भुगतान और उनके अधिकारों का पक्ष मजबूती से रखा जाएगा।

    मंजीत कुमार सिंह ने कहा कि बैंक का ऋण महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले उन किसानों का भुगतान होना चाहिए, जिन्होंने वर्षों तक मिल को गन्ने की आपूर्ति की।

    उन्होंने सरकार और संबंधित एजेंसियों से मिल को दोबारा चालू करने के साथ-साथ किसानों और मिलकर्मियों के बकाया भुगतान की प्रक्रिया भी तेज करने की मांग की।गौरतलब है कि लंबे समय से बंद सासामुसा चीनी मिल के कारण गन्ना किसानों और मिलकर्मियों का भुगतान अब तक लंबित है, जिससे क्षेत्र में असंतोष बना हुआ है।

    एक नजर : किसानों का बकाया (लगभग 42.99 करोड़ रुपये)

    • 2014-15: 33.34 लाख रुपये
    • 2015-16: 85.26 लाख रुपये
    • 2016-17: 6.20 लाख रुपये
    • 2017-18: 14.21 लाख रुपये
    • 2018-19: 30.97 करोड़ रुपये
    • 2019-20: 10.43 करोड़ रुपये

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