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जमुई छेड़खानी कांड: वकीलों ने आरोपियों का केस लड़ने से किया इनकार, पॉक्सो कोर्ट ने सरकार को दिया ये आदेश  

Published: Sat, 07 Nov 2026 05:01 PM (IST)

जमुई के मड़वा पहाड़ नाबालिग दुर्व्यवहार मामले में न्यायिक प्रक्रिया तेज हो गई है। पॉक्सो कोर्ट ने मुख्य आरोपी नंदन ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर

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HighLights

  1. पॉक्सो कोर्ट ने आरोपियों को वकील नियुक्त करने का दिया आदेश।

  2. मुख्य आरोपी नंदन यादव और प्रमोद को नहीं मिला अधिवक्ता।

  3. मामले में स्पीडी ट्रायल की प्रक्रिया अब होगी तेज।

संवाद सहयोगी, जमुई। देशभर में चर्चित मड़वा पहाड़ नाबालिग दुर्व्यवहार मामले में न्यायिक प्रक्रिया तेज हो गई है। पॉक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश महेश्वर दुबे ने मुख्य आरोपित नंदन यादव और प्रमोद के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को अधिवक्ता नियुक्त करने का आदेश दिया है।

अब तक दोनों आरोपितों की ओर से अपने फैसले पर अडिग किसी अधिवक्ता ने वकालतनामा दाखिल नहीं किया है। इस कारण मामले में आरोप गठन और स्पीडी ट्रायल की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है।

कानूनी नियमों के मुताबिक मिलेगा वकील 

कानूनी प्राविधानों के तहत प्रत्येक आरोपित को अपने बचाव के लिए अधिवक्ता रखने का अधिकार है। यदि कोई आरोपित किसी कारण से अधिवक्ता रखने में असमर्थ है, तो उसे सरकार की ओर से विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से वकील उपलब्ध कराया जाता है।

समझा जाता है कि इसी व्यवस्था के तहत वकील नियुक्त करने का आदेश दिया गया है। नंदन और प्रमोद के लिए अधिवक्ता नियुक्त होते ही आरोप गठन के बाद गवाही की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

छठ के बाद होगी सुनवाई 

इधर, नंदन यादव के साथी हरेराम यादव और मिथिलेश चौधरी की ओर से अलग-अलग जमानत याचिका दाखिल की गई है। इन दोनों याचिकाओं पर सुनवाई छठ की छुट्टी के बाद होगी। पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए अनुसंधान पूरा कर चार्जशीट दाखिल कर दिया है। इस पर पॉक्सो कोर्ट ने संज्ञान भी ले लिया है।

मामले के त्वरित निष्पादन के लिए जिला प्रशासन की ओर से भी न्यायालय को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अब न्यायालय की छुट्टी समाप्त होने के बाद स्पीडी ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है।

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