Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 10, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    धोखाधड़ी के मामले लखीसराय DTO गिरफ्तार, घर आई पुलिस और कैमूर ले गई; अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज

    By Jagran NewsEdited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 10 Nov 2023 09:52 AM (IST)

    Lakhisarai News कैमूर जिले की पुलिस ने लखीसराय के डीटीओ मु जियाउल्लाह को उनके आवास से धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किया है। डीटीओ ने विशेष कोर्ट म ...और पढ़ें

    धोखाधड़ी के मामले लखीसराय DTO गिरफ्तार, घर आई पुलिस और कैमूर ले गई; अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज
    धोखाधड़ी के मामले लखीसराय DTO गिरफ्तार, घर आई पुलिस और कैमूर ले गई; अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज

    HighLights

    1. कैमूर जिला में बतौर डीटीओ रहते बालू का ठेका दिलाने के नाम पर 40 लाख 80 हजार रुपये कराए थे जमा
    2. कैमूर एसडीपीओ ने कबैया थाना पुलिस के सहयोग से लखीसराय स्थित निजी आवास से डीटीओ को किया गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, लखीसराय। धोखाधड़ी के एक मामले में कैमूर जिले की पुलिस शुक्रवार की सुबह लखीसराय के डीटीओ मु जियाउल्लाह को गिरफ्तार कर अपने साथ कैमूर ले गई। डीटीओ की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही प्रशासनिक महकमे एवं आमलोगों में चर्चा तेज हो गई।

    कैमुर के एसडीपीओ शिवशंकर कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने शहर के नया बाजार से डीटीओ को उनके निजी आवास से गिरफ्तार किया। डीटीओ के विरुद्ध निगरानी पटना की विशेष अदालत में मामला चल रहा था।

    बीते आठ नवंबर को पटना निगरानी की विशेष अदालत ने डीटीओ मु जियाउल्लाह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद कैमुर पुलिस ने डीटीओ को गिरफ्तार किया।

    बालू का ठेका दिलाने के मामले में फंसे डीटीओ

    डीटीओ मु जियाउल्लाह लखीसराय में पदस्थापन से पहले कैमुर जिला में डीटीओ थे। कैमुर के शहंशाह खान नामक एक युवक ने कैमुर के तत्कालीन डीटीओ मु जियाउल्लाह से संपर्क किया तो डीटीओ ने बालू का ठेका दिलाने के नाम पर शहंशाह खान से अपने चचरे भाई जमीर उल्लाह अंसारी के खाते में 40 लाख रुपये और अपने अंगरक्षक शमशेर के खाते में 80 हजार रुपये जमा कराए थे।

    शहंशाह खान ने इसकी सूचना आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी को दी। जांच के बाद यह पाया गया कि डीटीओ पर लगाये गए आरोप सही है। इसके बाद एडीजी की अनुशंसा पर कैमुर एसपी के आदेश पर भभुआ थाना कांड संख्या 794/23 के तहत धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया, जिसमें लखीसराय के डीटीओ जो पूर्व में कैमुर में डीटीओ थे।

    इनके अलावा उनके चचेरे भाई जमीर उल्लाह अंसारी, अंगरक्षक शमशेर को आरोपित बनाते हुए भादवि की धारा 421, 406,409, 120 बी पीसी एक्ट में केस दर्ज किया गया था। डीटीओ ने विशेष कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल किया था, जिसमें कोर्ट ने सुनवाई के बाद डीटीओ की अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। इसके बाद कैमुर पुलिस डीटीओ को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई।

    खबरें और भी

    ये भी पढ़ें -

    गया जंक्शन पर खुलेआम चली गोली, शिक्षक एवं ABVP के पूर्व कार्यकर्ता की हत्या; पास आकर सिर में दागी

    Muzaffarpur News: आज से छठ तक शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक, वन वे लागू; यहां बनाया गया पार्किंग स्थल