हर्ष फायरिंग मामले में सजा पाने वाले पहले विधायक बने राजू सिंह, विधानसभा सदस्यता गंवाने का भी पहला केस
Raju Singh Harsh Firing Case: मुजफ्फरपुर के साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने हर्ष फायरिंग मामले में चार साल ...और पढ़ें

राजू कुमार सिंह। फाइल फोटो

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जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। BJP MLA Raju Singh: बिहार में मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज से भाजपा (BJP) विधायक राजू कुमार सिंह की विधानसभा सदस्यता अब समाप्त हो जाएगी।
दिल्ली की राउज एवेन्यू एमपी-एमएलए कोर्ट ने शनिवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए उन्हें चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
देश के राजनीतिक इतिहास में यह पहला मामला है जब हर्ष फायरिंग (उल्लास में गोलीबारी) के किसी मामले में किसी मौजूदा विधायक को सजा सुनाई गई है और इसके कारण उनकी सदस्यता जाने वाली है।
नववर्ष समारोह के दौरान घटना
यह पूरा मामला दिल्ली में आयोजित एक नववर्ष समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग से जुड़ा है। इस घटना में गोली लगने के कारण एक महिला चिकित्सक (डॉक्टर) की मौत हो गई थी।
मामले की लंबी सुनवाई के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने विधायक राजू कुमार सिंह को इस लापरवाही और गंभीर अपराध का दोषी पाया। दो वर्ष से अधिक की सजा होने के कारण नियमानुसार अब उनकी विधायकी जानी तय है।
25 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश
अदालत ने केवल जेल की सजा ही नहीं सुनाई, बल्कि मृतका के परिवार के प्रति भी सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने दोषी विधायक राजू सिंह को निर्देश दिया है कि वे मृतका के पति को 25 लाख रुपये का मुआवजा दें।
यदि निर्धारित समय के भीतर इस मुआवजे की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो दोषी विधायक को तीन महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।
आर्म्स एक्ट के तहत भी कोर्ट ने ठहराया दोषी
मुख्य सजा के अलावा, अदालत ने इस मामले में अवैध रूप से हथियार का इस्तेमाल करने और आर्म्स एक्ट के उल्लंघन को लेकर भी सुनवाई की।कोर्ट ने विधायक राजू कुमार सिंह को आर्म्स एक्ट के तहत भी दोषी ठहराते हुए दो महीने के कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत के इस फैसले के बाद अब उनके राजनीतिक सफर पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
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Rouse Avenue Court in Delhi sentenced Bihar MLA Raju Kumar Singh to 4-year imprisonment in a case of death due to celebratory firing during the new year party on December 31, 2018.
— ANI (@ANI) July 4, 2026
The court has also directed to pay a compensation of Rs. 25 lakh to the husband of deceased.
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