हर्ष फायरिंग मामला: भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह की सजा पर फैसला टला, कोर्ट ठहराया था गैर-इरादतन हत्या का दोषी
भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह की हर्ष फायरिंग मामले में सजा पर फैसला टल गया है। कोर्ट ने सजा तय करने से पहले जेल प्रशासन से प्रोबेशन रिपोर्ट मांगी है, ...और पढ़ें

भाजपा विधायक राजू सिंह। फाइल फोटो
HighLights
भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह की सजा पर फैसला टला।
कोर्ट ने जेल प्रशासन से प्रोबेशन रिपोर्ट मांगी है।
अगली सुनवाई 3 जुलाई को, महिला की मौत का मामला।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर/नई दिल्ली। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर दिल्ली में हुई हर्ष फायरिंग के दौरान एक महिला की मौत के मामले में दोषी ठहराए गए भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह की सजा पर फैसला टल गया है।
राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने सजा की अवधि तय करने से पहले जेल प्रशासन से प्रोबेशन रिपोर्ट तलब की है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने मामले की अगली सुनवाई तीन जुलाई को तय की है।
कोर्ट ने कहा कि दोषी की सामाजिक, पारिवारिक व व्यक्तिगत परिस्थितियों का आकलन किए बिना सजा पर अंतिम निर्णय लेना उचित नहीं होगा। इसी उद्देश्य से प्रोबेशन रिपोर्ट मांगी गई है।
कोर्ट ने छह जून को राजू कुमार सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (भाग-दो) और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत दोषी करार दिया था। हालांकि, उनकी पत्नी रेणु सिंह, राणा राजेश सिंह व रमेंद्र सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया था।
हर्ष फायरिंग में हुई थी महिला की मौत
मामला 31 दिसंबर 2018 की रात का है, जब दक्षिणी दिल्ली के मंडी गांव स्थित रोज फार्म में नव वर्ष समारोह चल रहा था। आरोप है कि समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग की गई, जिसमें अर्चना गुप्ता नामक महिला को गोली लगने से मौत हो गई।
शिकायतकर्ता विकास गुप्ता के अनुसार, घटना के समय कई लोग हथियारों से हवा में फायरिंग कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने मामले में 28 सितंबर 2019 को चार्जशीट दाखिल की थी।
कोर्ट ने 30 अक्टूबर 2023 को चार्जशीट पर संज्ञान लिया और 23 नवंबर 2023 को आरोप तय किए थे। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने राजू सिंह को गैर-इरादतन हत्या का दोषी पाया।
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