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    'EWS अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट देने का प्रावधान नहीं', बिहार विधानसभा में मंत्री विजय चौधरी का जवाब

    Updated: Sat, 28 Feb 2026 12:17 PM (IST)

    बिहार विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्पष्ट किया कि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के बच्चों को उम्र सीमा में छूट ...और पढ़ें

    विजय कुमार चौधरी। फाइल फोटो

    विजय कुमार चौधरी। फाइल फोटो

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    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार की सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (EWS) के बच्चों को उम्र सीमा में छूट देने का फिलहाल कोई प्रविधान नहीं है। यह जानकारी शुक्रवार को बिहार विधानसभा की दूसरी पाली में संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दी।

    मंत्री चौधरी विधायक अनिल सिंह के गैर-सरकारी संकल्प के जवाब में सरकार का पक्ष रख रहे थे। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने के संबंध में केंद्र सरकार के बनाए गए कानून के अनुरूप राज्य सरकार ने अपनी नियमावली तैयार कर उसे लागू किया है, लेकिन उम्र सीमा में छूट देने का प्रविधान न तो केंद्रीय कानून में है और न ही देश के किसी अन्य राज्य में लागू है। ऐसे में बिहार में भी इसे लागू करना संभव नहीं है।

    विधायक अनिल सिंह ने की थी मांग

    इससे पहले अपने गैर-सरकारी संकल्प में विधायक अनिल सिंह ने मांग की थी कि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए बैकलाग की व्यवस्था की जाए।

    साथ ही उन्होंने बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन से संबंधित आरक्षण अधिनियम 2019 में संशोधन कर ईडब्ल्यूएस वर्ग को उम्र सीमा में छूट देने का प्रविधान करने की बात कही थी।

    सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि वर्तमान कानून के तहत केवल आरक्षण का प्रविधान है, उम्र सीमा में किसी प्रकार की अतिरिक्त रियायत का प्रविधान नहीं।

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