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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 18, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Patna News: पटना में होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करना पड़ेगा भारी; जु्र्माने की राशि सुनकर छूट जाएंगे पसीने

    Updated: Tue, 18 Mar 2025 08:47 AM (IST)

    Patna News पटना शहर के लोगों के लिए टेंशन बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल पटना नगर निगम ने उन मकान मालिकों को चेतावनी दे दी है जिन्होंने अब तक होल ...और पढ़ें

    पटना नगर निगम ने मकान मालिकों पर कसा शिकंजा (जागरण)
    पटना नगर निगम ने मकान मालिकों पर कसा शिकंजा (जागरण)

    जागरण संवाददाता, पटना। Patna News: पटना में होल्डिंग टैक्स का निर्धारण 31 मार्च तक करा लें नहीं तो भारी जुर्माना देना पड़ेगा। पटना नगर निगम (Patna Nagar Nigam) बिना निर्धारण वाली नई संपत्तियों का 100 प्रतिशत जुर्माना के साथ कर निर्धारण करेगा। इसके साथ विकल्प दिया है बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की सुसंगत धारा के तहत चल-अचल संपत्तियों की जब्ती और बिक्री तथा बैंक खाते को को फ्रिज किया जा सकता है।

    नगर निगम इस सूचना को एसएमएस सहित कई प्लेटफार्म से नागरिकों तक पहुंचा रहा है। नगर निगम होल्डिंग टैक्स निर्धारण के लिए सभी अंचलों में टीम का भी गठन किया है। टीम भी टैक्स का निर्धारण कर रही है। होल्डिंग टैक्स का निर्धारण घर बैठे करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

    इस लिंक पर जाकर कर सकते हैं निर्धारण

    अपनी नई संप​त्ति के स्व कर निर्धारण इस लिंक https://pmc.bihar.gov.in/newptax/mobile.aspxसे कर सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार, अब लोगों में स्व कर निर्धारण करने की प्रवृति बढ़ी है। इससे लगने वाले जुर्माना से बचा जा सकता है। नगर निगम क्षेत्र में तीन लाख होल्डिंग टैक्सधारक हैं।

    यह संख्या करीब पांच लाख से अधिक होनी चाहिए। नगर आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर ने बताया की स्व संपत्तिकर के निर्धारण करने पर दंड से बचा जा सकता है। 31 मार्च के पहले होल्डिंग टैक्स निर्धारण नहीं कराने वालों को चिह्नित कर जुर्माना लगाया जाएगा।

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    होल्डिंग टैक्स क्या होता है? (What is Holding Tax)

    होल्डिंग टैक्स एक प्रकार का स्थानीय कर है जो संपत्ति के मालिकों से लिया जाता है। यह कर सामान्यतः नगर निगम या नगर पालिका द्वारा लगाया जाता है और इसका उपयोग स्थानीय सुविधाओं और सेवाओं के लिए किया जाता है, जैसे कि सड़कों की मरम्मत, जलापूर्ति, और कूड़ा-कचरा प्रबंधन। होल्डिंग टैक्स की दरें संपत्ति के मूल्य और स्थान पर आधारित होती हैं।

    होल्डिंग टैक्स क्यों लिया जाता है?

    • स्थानीय सुविधाओं के लिए: होल्डिंग टैक्स का उपयोग स्थानीय सुविधाओं जैसे कि सड़कें, पार्क, जलापूर्ति, और कूड़ा-कचरा प्रबंधन के लिए किया जाता है।
    • नगर निगम के खर्चों के लिए: होल्डिंग टैक्स का उपयोग नगर निगम के खर्चों जैसे कि कर्मचारियों के वेतन, कार्यालय के खर्चों आदि के लिए किया जाता है।
    • संपत्ति के रखरखाव के लिए: होल्डिंग टैक्स का उपयोग संपत्ति के रखरखाव के लिए किया जाता है, जैसे कि सड़कों की मरम्मत, पार्कों की देखभाल आदि।
    • सामाजिक सेवाओं के लिए: होल्डिंग टैक्स का उपयोग सामाजिक सेवाओं जैसे कि स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा आदि के लिए किया जाता है।

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