Samrat Choudhary Net Worth: सम्राट चौधरी बनेंगे बिहार के नए सीएम, कितनी है कुल संपत्ति?
बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की संपत्ति का खुलासा हुआ है। हलफनामे के अनुसार, उनकी कुल आय ₹17.91 लाख है, जबकि उनकी पत्नी की आय ₹12.73 लाख है। उ ...और पढ़ें

बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी।

समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार को अपना नया मुख्यमंत्री मिल गया है। तारापुर सीट से विधायक और बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता सम्राट चौधरी बिहार के नए सीएम होंगे। उनके नाम पर मुहर लग गई है।
आइए जानते हैं कि सम्राट चौधरी कितनी संपत्ति के मालिक हैं?
हलफनामे में उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता, चल-अचल संपत्ति और आपराधिक मामलों का पूरा विवरण साझा किया है।
शैक्षणिक योग्यता और आय
सम्राट चौधरी ने अपनी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता डॉक्टर ऑफ लिटरेचर (मानद) बताई है, जो उन्हें पीएफसी, कामराज विश्वविद्यालय से प्राप्त हुई है।
हलफनामे के अनुसार:
स्वयं की आय: वित्तीय वर्ष 2024-25 के आयकर रिटर्न में उन्होंने अपनी कुल आय ₹17,91,420 दर्शाई है।
पत्नी की आय: उनकी पत्नी की आय ₹12,73,160 दर्ज की गई है।
संपत्ति का विवरण (चल एवं अचल)
उपमुख्यमंत्री और उनके परिवार के पास करोड़ों की संपत्ति है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:
| विवरण | सम्राट चौधरी | पत्नी |
|---|---|---|
| नकद (Cash) | ₹1.35 लाख | ₹35,000 |
| बैंक जमा | ₹13.27 लाख | ₹6.76 लाख |
| कुल चल संपत्ति | ₹99.32 लाख | ₹27.89 लाख |
| कुल अचल संपत्ति | ₹8.28 करोड़ | ₹1.08 करोड़ |
अन्य निवेश और परिसंपत्तियां:
निवेश: उन्होंने इक्विटी फंड में ₹4.18 लाख, एचडीएफसी मिडकैप फंड में ₹5.23 लाख और निप्पॉन इंडिया रिटायरमेंट फंड में ₹22.42 लाख का निवेश किया है। इसके अलावा पोस्टल सेविंग फंड में भी निवेश है।
वाहन और शस्त्र: उनके पास ₹7 लाख मूल्य की एक बोलेरो गाड़ी और एक एनपी बोर राइफल है।
स्वर्ण आभूषण: सम्राट चौधरी और उनकी पत्नी, दोनों के पास 200-200 ग्राम सोने के जेवरात हैं।
पारिवारिक संपत्ति: हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के रूप में उनके हिस्से में ₹4.27 लाख हैं, जबकि उनके दो बच्चों के नाम क्रमश: ₹41.4 लाख और ₹26.8 लाख की चल संपत्ति दर्ज है।
आपराधिक मामले: हलफनामे में सम्राट चौधरी ने खुद पर दर्ज दो मुकदमों की जानकारी दी है-
- पटना (कोतवाली थाना): एक मामला दर्ज।
- तारापुर थाना: एक मामला दर्ज।
नोट: ये दोनों मामले मुख्य रूप से निषेधाज्ञा (Section 144) और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित हैं।