यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 13, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Tejashwi Yadav: गुजरातियों पर टिप्पणी का मामला... तेजस्वी को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया केस
Tejashwi Yadav बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तेजस्वी यादव के खिलाफ गुजराति ...और पढ़ें

पीटीआई, (नई दिल्ली)। Tejashwi Yadav गुजरातियों पर टिप्पणी करने के मामले में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को उनके खिलाफ मानहानि के मुकदमे को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति ए एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने यह देखने के बाद यादव को राहत दी कि उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया है।
पीठ ने कहा कि हमने शिकायत खारिज कर दी है।' इस मामले में 29 जनवरी को सुनवाई हुई थी। इस दौरान कोर्ट ने तेजस्वी से अपने बयान को वापस लेने के संबंध में स्पष्ट हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था।
इससे पहले, यादव ने 19 जनवरी को शीर्ष अदालत में एक हलफनामा दायर कर अपनी कथित 'गुजराती ठग टिप्पणी वापस ले ली थी।
कोर्ट ने गुजरात के निवासी को भेजा था नोटिस
बता दें कि शीर्ष अदालत ने राजद नेता की याचिका पर सुनवाई करते हुए पहले ही मानहानि के मामले को लेकर कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और गुजरात निवासी को नोटिस जारी किया था, जिसने इसे अहमदाबाद अदालत में दायर किया था।
गुजरात अदालत ने अगस्त में धारा 202 के तहत यादव के खिलाफ जांच कराई थी और एक स्थानीय व्यवसायी और कार्यकर्ता हरेश मेहता द्वारा दायर शिकायत पर उन्हें समन करने के लिए पर्याप्त आधार पाया था।
शिकायत के अनुसार, यादव ने मार्च 2023 में पटना में मीडिया से बात करते हुए कहा था, 'वर्तमान स्थिति में केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं और उनकी धोखाधड़ी माफ कर दी जाएगी।' वहीं, मेहता ने दावा किया कि यादव की टिप्पणियों ने सभी गुजरातियों को बदनाम किया है।