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    बिहार पंचायत चुनाव 2026 की तैयारी तेज, 15 जून को प्रकाशित होगी अंतिम सूची

    Updated: Sat, 09 May 2026 01:29 PM (IST)

    सारण जिले में 2026 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसमें वार्डों का पुनर्गठन और तकनीकी आधारित प्रक्रिया शामिल है। दावा-आपत्ति ...और पढ़ें

    बिहार पंचायत चुनाव 2026। फाइल फोटो

    बिहार पंचायत चुनाव 2026। फाइल फोटो

    HighLights

    1. सारण में 2026 पंचायत चुनाव की प्रशासनिक तैयारियां तेज।

    2. वार्डों का पुनर्गठन 2011 की जनगणना पर आधारित।

    3. दावा-आपत्ति के बाद 15 जून को अंतिम सूची जारी।

    जागरण संवाददाता, छपरा। बिहार में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2026 को लेकर सारण जिले में प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप प्रपत्र-1 के प्रकाशन एवं आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

    इस बार पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह तकनीक आधारित होगी और वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर वार्डों का पुनर्गठन किया जा रहा है।

    प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार नगर निकायों के विस्तार और ग्रामीण क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से प्रपत्र-1 तैयार किया जा रहा है।

    वार्डों में होंगे बदलाव

    जिलाधिकारी ने बताया कि ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के पदों के लिए जनसंख्या संबंधी आंकड़ों की पोर्टल पर प्रविष्टि की जा चुकी है।

    जिन क्षेत्रों में वर्ष 2015 के बाद कोई बदलाव नहीं हुआ है, वहां पुराने आंकड़ों को ही आधार बनाया गया है, जबकि बदले हुए क्षेत्रों के विलोपित वार्डों की जानकारी अलग से दर्ज की गई है।

    चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आम लोगों से दावा और आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, 18 मई 2026 तक कोई भी व्यक्ति प्रपत्र-1 में दर्ज आंकड़ों को लेकर अपनी आपत्ति या दावा प्रस्तुत कर सकता है।

    इसके निष्पादन के लिए प्रशासन ने अलग-अलग स्तर पर अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। अबतक 14 दावा आपत्ति प्राप्त हुआ है। उसमें से दो का निपटारा भी कर दिया गया है।

    20 को गजट का प्रकाशन, शिकायतों के लिए पदाधिकारी अधिकृत

    ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति से संबंधित मामलों के लिए संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को अधिकृत किया गया है, जबकि जिला परिषद सदस्य से जुड़ी आपत्तियों की सुनवाई अनुमंडल पदाधिकारी करेंगे।

    यदि कोई व्यक्ति बीडीओ के निर्णय से असंतुष्ट रहता है, तो वह तीन दिनों के भीतर प्रथम अपील दायर कर सकता है। इसके बाद भी असहमति होने पर जिलाधिकारी के समक्ष द्वितीय अपील की व्यवस्था की गई है।

    जिलाधिकारी का निर्णय अंतिम माना जाएगा। प्रशासन ने चुनावी तैयारियों के लिए स्पष्ट समय-सीमा भी तय कर दी है। सभी आपत्तियों के निष्पादन के बाद 15 जून को प्रपत्र-1 का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद 20 जून को इसे जिला गजट में प्रकाशित किया जाएगा तथा 23 जून तक इसकी प्रति राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी जाएगी।

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    जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों, संबंधित कर्मियों, सूचना विज्ञान अधिकारियों और आईटी प्रबंधकों को निर्देश दिया है कि पूरी प्रक्रिया को गंभीरता और पारदर्शिता के साथ निर्धारित समय के भीतर पूरा किया जाए तथा तकनीकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए।

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