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    खुले में कचरा फेंकने पर लगेगा ₹5000 जुर्माना, बिहार के इस शहर में लागू हुआ नया नियम

    Updated: Sat, 11 Apr 2026 12:03 PM (IST)

    सिवान डीएम विवेक रंजन मैत्रेय ने सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने पर ₹5000 जुर्माना लगाने, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए वार्ड-वार योजना बनाने और प्रशासन ...और पढ़ें

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    जागरण संवाददाता, सिवान। नगर निकायों की योजनाओं से संबंधित निविदा की शर्तों को सरल एवं व्यवहारिक रखने का निर्देश जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को दिया है।

    उन्होंने कहा है कि इससे अधिकाधिक योग्य निविदादाता प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे, साथ ही निविदा प्रकाशन के क्रम में अत्यधिक जटिल एवं अव्यवहारिक शर्तों यथा इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, अत्यधिक टर्नओवर आदि को हटाने की भी बातें नगर निकायों की कार्यों के संबंध में आयोजित बैठक के दौरान कही।

    साथ ही री-टेंडर की प्रक्रिया में लगे समय की अनावश्यक बर्बादी से बचने की भी नसीहत दी है। डीएम ने कहा कि एसडब्लूएम नियमावली 2026 के तहत निर्धारित प्रावधानाें का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराएं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु वार्ड वाइज प्लान 15 दिनों के भीतर तैयार करें। उन्होंने साफ व स्पष्ट शब्दों में कहा कि सार्वजनिक स्थानों या खुले में कचरा फेकने पर पांच हजार का जुर्माना लगाएं।

    नगर परिषद भवन के लंबित इस्टिमेट को शीघ्र तैयार कर करें प्रस्तुत

    डीएम ने नगर परिषद भवन के लंबित इस्टिमेट को शीघ्र तैयार कर प्रस्तुत करने को निर्देशित किया है। साथ हीं सभी नगर पंचायतों के ईओ से कहा है कि वे अपने प्रशासनिक भवन का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करें।

    उन्होंने एक समान मॉडल इस्टिमेट अपनाने और अलग-अलग दराें पर कार्य कराने पर रोक लगाने को कहा है। डीएम ने नगर पंचायत गुठनी को प्रशासनिक भवन हेतु संबंधित अंचलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर शीघ्र भूमि उपलब्ध कराने को निर्देशित किया है।

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    सभी कार्यपालक पदाधिकारियों को आवश्यक उपकरण/उपस्कर यथा कम से कम एक जेसीबी, ट्रेक्टर, टीपर, चार व छह सीटों वाला मोबाइल शौचालय तथा जनकल्याण हेतु आवश्यकतानुसार वाटर टैंकर क्रय करने को कहा गया है।

    डोर-टू-डोर कचरा उठाव की स्थिति पर असंतोष जाहिर करते हुए प्रत्येक घर, दुकान एवं स्थानों में गीला व सूखा कचरा अलग रखने हेतु आमलोगों को जागरूक करने एवं इंफार्मेशन एंड कम्यूनिकेशन टेक्नालाजी साल्यूशन आधारित मानिटरिंग सिस्टम लागू करने की भी बाते सभी ईओ से कही है,ताकि प्रत्येक घर से कचरा संग्रहण की वास्तविक निगरानी सुनिश्चित हो सकें।

    नगर परिषद सहित सभी नगर पंचायतों में शत प्रतिशत जलापूर्ति हो सुनिश्चित

    गर्मी को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद के अलावा सभी नगर पंचायत क्षेत्रों में शत प्रतिशत जलापूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि किसी भी क्षेत्र में पेयजल की कमी ना हो। स्ट्रीट लाइट की स्थापना एवं मरम्मत कार्य शीघ्र पूरा कराने और आवश्यकतानुसार लाइट तथा हाई मास्ट लाइट जलाने एवं बंद करने वाले स्वीच लगाने का सुझाव भी दिया गया है।

    राजस्व संग्रहण में तेजी लाने तथा लंबित करों की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश

    नगर निकायों को राजस्व संग्रहण में तेजी लाने तथा लंबित करों की वसूली प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ हीं पारदर्शिता व सुविधा के विस्तार को लेकर ट्रेड लाइसेंस एवं अन्य करों का संग्रहण अधिकाधिक ऑनलाइन माध्यम से यथा संभव मोबाइल इलेक्ट्रानिक पेमेंट सिस्टम से करने को कहा गया है।

    इसके अलावा आनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से कर एवं अन्य सेवाओं यथा विभागों के अधिकारिक वेबसाइट का व्यापक प्रचार प्रसार करने को कहा गया है, ताकि आमजनों को अधिकाधिक आनलाइन सेवाओं का लाभ मिल सकें। साथ हीं संचार व्यवस्था को सुदृढ़ एवं त्वरित बनाने के लिए जिन कर्मियों के पास सीयूजी नंबर उपलब्ध हो, वैसे एक कर्मी की तैनाती प्रत्येक वार्ड में करने को कहा गया है।

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