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    ₹6200000 की अवैध कमाई? बिहार में पूर्व DPO पर EOU का शिकंजा, सिवान से लेकर सहरसा तक रेड

    Updated: Fri, 07 Aug 2026 02:01 PM (GMT+05:30)

    आर्थिक अपराध इकाई ने पूर्व डीपीओ अजीत अमर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में सिवान, सहरसा और छपरा स्थित चार ठिकानों पर छापामारी की। ...और पढ़ें

    बिहार में पूर्व DPO पर EOU का शिकंजा, सिवान से लेकर सहरसा तक रेड

    बिहार में पूर्व DPO पर EOU का शिकंजा, सिवान से लेकर सहरसा तक रेड

    HighLights

    1. पूर्व डीपीओ अजीत अमर के ठिकानों पर ईओयू की छापेमारी।

    2. 62.20 लाख रुपये की आय से अधिक संपत्ति का मामला।

    3. सिवान, सहरसा, छपरा में चार ठिकानों पर तलाशी अभियान।

    संवाद सूत्र, दारौंदा (सिवान)। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आर्थिक अपराध इकाई  ने शुक्रवार को पूर्व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी  अजीत अमर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की।

    ईओयू की अलग-अलग टीमों ने सिवान, सहरसा और छपरा स्थित उनके चार ठिकानों पर एक साथ तलाशी शुरू की। इनमें दरौंदा थाना क्षेत्र के रैनी गांव स्थित उनका पैतृक/निजी मकान भी शामिल है।

    ईओयू की कार्रवाई की खबर मिलते ही रैनी गांव में लोगों की भीड़ जुट गई। पूरे गांव में सुबह से ही तरह-तरह की चर्चाएं होती रहीं। सुरक्षा के मद्देनजर स्थानीय पुलिस भी मौके पर मौजूद रही।

    छपरा से चाबी आने का इंतजार

    रैनी स्थित पैतृक मकान में तलाशी की कार्रवाई शुरू होने से पहले घर का ताला खोलने के लिए चाबी छपरा से मंगाई जा रही है। इसके लिए संबंधित कर्मी छपरा गए हैं।

    चाबी पहुंचने के बाद ईओयू की टीम मकान के अंदर तलाशी शुरू करेगी। टीम द्वारा घर के दस्तावेज, संपत्ति से जुड़े कागजात और अन्य महत्वपूर्ण अभिलेखों की जांच की जाएगी।

    62.20 लाख रुपये की आय से अधिक संपत्ति का प्रथमदृष्टया साक्ष्य

    बिहार पुलिस मुख्यालय के आर्थिक अपराध प्रभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, विश्वस्त सूत्रों से मिली सूचना के सत्यापन के बाद अजीत अमर के विरुद्ध ज्ञात आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का प्रथमदृष्टया साक्ष्य मिला है।

    सत्यापन में 62 लाख 20 हजार 550 रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित किए जाने का साक्ष्य पाया गया है। यह राशि उनकी ज्ञात आय से करीब 72.35 प्रतिशत अधिक बताई गई है।

    छह अगस्त को दर्ज हुआ मामला

    मामले में आर्थिक अपराध इकाई थाना में कांड संख्या 17/26, दिनांक छह अगस्त 2026 दर्ज किया गया है। प्राथमिकी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(बी), यथासंशोधित 2018, के तहत दर्ज की गई है।

    इसके बाद विशेष न्यायालय निगरानी, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर से तलाशी अधिपत्र प्राप्त कर शुक्रवार को कार्रवाई शुरू की गई।

    चार ठिकानों पर एक साथ पहुंची ईओयू की टीम

    ईओयू के अनुसार, अजीत अमर के चार ठिकानों पर एक साथ तलाशी चल रही है। इनमें रैनी गांव स्थित पैतृक/निजी मकान, सहरसा नया बाजार स्थित किराये का आवास, सहरसा स्थित सरकारी कार्यालय कक्ष और छपरा गंडक कॉलोनी स्थित सरकारी आवास शामिल हैं।

    पुलिस उपाधीक्षक स्तर के पदाधिकारियों के नेतृत्व में गठित टीमें संपत्ति के कागजात, बैंकिंग एवं अन्य वित्तीय अभिलेखों की जांच कर रही हैं। तलाशी के दौरान किसी प्रकार की बरामदगी की आधिकारिक जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है।

    सारण में डीपीओ रह चुके हैं अजीत अमर

    अजीत अमर पूर्व में सारण जिले में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित रहे हैं। उनके विरुद्ध ज्ञात आय के स्रोतों की तुलना में अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई कर रही है। हालांकि, मामले में अंतिम निष्कर्ष जांच और तलाशी की कार्रवाई पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।

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    तलाशी पूरी होने के बाद सामने आएगी पूरी तस्वीर

    बिहार पुलिस मुख्यालय के अनुसार, चारों स्थानों पर तलाशी की कार्रवाई पूरी होने के बाद विस्तृत जानकारी जारी की जाएगी। फिलहाल, रैनी गांव में ईओयू की कार्रवाई को लेकर लोगों की नजरें टीम की अगली कार्रवाई और संभावित बरामदगी पर टिकी हैं।

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