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    Advance Tax: क्या आपने जमा किया एडवांस टैक्स? 15 जून है आखिरी तारीख; जल्द निपटाएं ये काम वरना हो सकता है नुकसान!

    Updated: Thu, 11 Jun 2026 09:09 AM (IST)

    Advance Tax Deadline: एडवांस टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 15 जून है, जो उन करदाताओं के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी सालाना टैक्स देनदारी ₹10,000 से अधिक है ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. एडवांस टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 15 जून।

    2. ₹10,000 से अधिक टैक्स देनदारी वालों के लिए अनिवार्य।

    3. देरी पर धारा 234B, 234C के तहत ब्याज।

    नई दिल्ली: जून का महीना टैक्सपेयर्स के लिए काफी अहम रोल निभाता है। ऐसे में अगर आपकी कमाई सैलरी के अलावा भी है या आपकी टैक्स देनदारी ज्यादा है, तो 15 जून की तारीख आपके लिए बेहद अहम है। यह एडवांस टेक्स की पहली किस्त जमा करने का आखिरी तारीख होती है। समय पर भुगतान नहीं करने पर आपको अतिरिक्त ब्याज देना पड़ सकता है जिससे आपकी कुल देनदारी बढ़ सकती है।


    एडवांस टैक्स को आम भाषा में "Pay As You Earn" सिस्टम कहा जाता है। यानी आपको पूरे साल के अंत में एकमुश्त टैक्स देने के बजाय साल भर में किस्तों में टैक्स जमा करना होता है। यह नियम उन लोगों पर लागू होता है जिनकी सालाना टैक्स देनदारी ₹10,000 से ज्यादा होती है।


    कौन लोग देते हैं एडवांस टैक्स?

    एडवांस टैक्स खासतौर पर उन लोगों के लिए जरूरी है जिनकी आय के कई स्रोत होते हैं। जैसे—

    * फ्रीलांसर और प्रोफेशनल
    * बिजनेस करने वाले लोग
    * किराये, ब्याज या शेयर बाजार से कमाई करने वाले निवेशक

    हालांकि, जिन सैलरीड लोगों का पूरा टैक्स TDS के जरिए कट जाता है, उन्हें आमतौर पर एडवांस टैक्स नहीं देना पड़ता।

    15 जून की किस्त क्यों जरूरी?

    इनकम टैक्स नियमों के अनुसार, 15 जून तक आपको अपने कुल अनुमानित टैक्स का कम से कम 15% जमा करना होता है। इसके बाद अगली किस्तें सितंबर, दिसंबर और मार्च में देनी होती हैं।

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    देरी करने पर क्या होता है?

    अगर आप तय समय तक एडवांस टैक्स नहीं भरते या कम करते हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234B और 234C के तहत ब्याज लगाया जाता है। यह ब्याज हर महीने जुड़ता रहता है, जिससे आपका वित्तीय बोझ बढ़ सकता है।

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    आखिरी समय पर क्या करें?

    * अपनी कुल आय और टैक्स देनदारी का सही अनुमान लगाएं
    * ऑनलाइन इनकम टैक्स पोर्टल जरिए तुरंत भुगतान करें
    * अगर पहले से कुछ टैक्स कट चुका है तो उसे एडजस्ट करें

    15 जून की डेडलाइन को नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है। समय पर एडवांस टैक्स भरने से न सिर्फ ब्याज से बचाव होता है, बल्कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी बेहतर रहती है।