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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 07, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    सरकार ने किसानों के लिए ब्याज सहायता योजना जारी रखने को दी मंजूरी

    By Agency Edited By: Ankita Pandey
    Updated: Wed, 07 Aug 2024 10:22 AM (IST)

    सरकार ने किसानों द्वारा 3 लाख रुपये तक के अल्पकालिक ऋणों के लिए ब्याज सहायता योजना जारी रखने को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत किसानों को 7 प्रतिशत ...और पढ़ें

    सरकार दे रही है किसानों को सहायता, 7 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर ऋण
    सरकार दे रही है किसानों को सहायता, 7 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर ऋण

    HighLights

    1. सरकार ने किसानों को ब्याज दर के लिए सहायता देने की घोषणा की है।
    2. इसके तहत किसानों को 7 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर ऋण मिलता है।
    3. ऋण देने वाली संस्थाओं को ब्याज सहायता की दर 2024-25 के लिए 1.5 प्रतिशत होगी।

    पीटीआई, मुूंबई। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से लिए गए कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए 3 लाख रुपये तक के अल्पकालिक ऋणों के लिए ब्याज सहायता योजना जारी रखने को मंजूरी दे दी है।

    इस योजना के तहत किसानों को 7 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर ऋण मिलता है। समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की अतिरिक्त ब्याज सहायता प्रदान की जाती है।

    किसानों को मिलेगा फायदा

    आरबीआई ने कहा कि इसका यह भी अर्थ है कि उपरोक्त अनुसार समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अल्पकालिक फसल ऋण और/या पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन आदि सहित संबद्ध गतिविधियों के लिए अल्पकालिक ऋण मिलेगा। एक परिपत्र में, रिजर्व बैंक ने कहा कि ऋण देने वाली संस्थाओं को ब्याज सहायता की दर 2024-25 के लिए 1.5 प्रतिशत होगी।

    इसमें कहा गया है कि फसल ऋण घटक की सीमा ब्याज छूट और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन लाभों के लिए प्राथमिकता लेगी और शेष राशि को पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन आदि सहित संबद्ध गतिविधियों के लिए माना जाएगा।

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    केसीसी के तहत ब्याज छूट का लाभ

    किसानों द्वारा संकटपूर्ण बिक्री को हतोत्साहित करने और उन्हें अपने उत्पादों को गोदामों में संग्रहीत करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, केसीसी के तहत ब्याज छूट का लाभ फसल की कटाई के बाद छह महीने तक की अवधि के लिए छोटे और सीमांत किसानों को उपलब्ध होगा।

    आरबीआई परिपत्र में कहा गया है कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए, उस वर्ष के लिए लागू ब्याज छूट दर पुनर्गठित ऋण राशि पर पहले वर्ष के लिए बैंकों को उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे पुनर्गठित ऋणों पर दूसरे वर्ष से सामान्य ब्याज दर लागू होगी। संशोधित ब्याज छूट योजना (MISS) के तहत किसानों को परेशानी मुक्त लाभ सुनिश्चित करने के लिए, 2024-25 में उपर्युक्त अल्पकालिक ऋणों का लाभ उठाने के लिए आधार लिंकेज अनिवार्य बना रहेगा।

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