सर्च करे
Home
फोकस

Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 24, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Train Ticket: यात्रा नहीं करने पर आपका कन्फर्म टिकट नहीं होगा वेस्ट, रेलवे के इस नियम का उठाएं फायदा

    By Priyanka KumariEdited By: Priyanka Kumari
    Updated: Tue, 24 Oct 2023 08:30 AM (IST)

    Railway Knowledge फेस्टिव सीजन में कई लोग अपने गांव या घर जाने के लिए पहले से ही कंफर्म ट्रेन की टिकट करवाते हैं। परंतु किसी वजह से वह नहीं जा पाते है ...और पढ़ें

    यात्रा नहीं करने पर आपका कन्फर्म टिकट नहीं होगा वेस्ट
    यात्रा नहीं करने पर आपका कन्फर्म टिकट नहीं होगा वेस्ट

    HighLights

    1. ट्रेन में सफर नहीं करने पर आप ट्रेन की टिकट को ट्रांसफर कर सकते हैं।
    2. भारतीय रेलवे ने टिकट ट्रांसफर को लेकर नियम बनाया है।

    बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Railway Ticket Transfer Rule: त्योहारी सीजन में कई लोग अपने गांव जाने के लिए ट्रेन की टिकट को पहले से कंफर्म करवाते हैं। लेकिन कई बार वह ऑफिस में छुट्टी न मिलने की वजह से या फिर किसी और वजह से गांव नहीं जा पाते हैं। ऐसे में वह अपने टिकट को कैंसिल करने की सोचते हैं। अब टिकट को ट्रांसफर करवाने की जरूरत नहीं है। आप अपने कंफर्म टिकट को आसानी से ट्रांसफर करवा सकते हैं।

    भारतीय रेलवे के टिकट ट्रांसफर के नियम के बारे में कई लोग नहीं जानते हैं। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे के अनुसार अगर कोई यात्री किसी वजह से ट्रेन में सफर नहीं कर पाता है तो वह आसानी से किसी और के नाम पर अपनी टिकट को ट्रांसफर कर सकता है। टिकट ट्रांसफर करने पर कोई भी कैंसलेशन चार्ज नहीं कटता है। आइए, भारतीय रेलवे के नियम के बारे में विस्तार से जानते हैं।

    यह भी पढ़ें- Indian Railway Rule: 5 साल से छोटे बच्चे को लेकर ट्रेन में कर रहे हैं सफर तो जान लें ये नियम, बच जाएंगे पैसे

    टिकट ट्रांसफर किसको कर सकते हैं

    भारतीय रेलवे के नियम के अनुसार आप केवल अपने परिवार के सदस्यों को ही ट्रेन की टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप पिता (Father), माता (Mother), भाई (Brother), बहन (Sister), पुत्र (Son), पुत्री (Daughter), पति (Husband) और पत्नी (Wife) के नाम पर ही टिकट को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप साली, साला, सास, ससुर,चचेरा, फुफेरा भाई-बहन या फिर बाकी किसी और रिश्तेदार के नाम पर टिकट को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं।

    यह भी पढ़ें- Indian Railway Rules: ट्रेन में सफर करते समय हो गया सामान चोरी, जानिए क्या है भारतीय रेलवे के नियम

    कैसे होगा टिकट ट्रांसफर

    आप ट्रेन के डिपार्चर से 24 घंटे पहले रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर ट्रेन की टिकट को ट्रांसफर करवा सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन भी टिकट बुक की है तब भी आपको फिजिकल रूप से काउंटर पर जाना ही होगा। टिकट को ट्रांसफर करने के लिए आपको टिकट का प्रिंट आउट और जिसके नाम पर टिकट ट्रांसफर कर रहे हैं उसका ओरिजिनल आईडी कार्ड और फोटो कॉपी लेकर जाना होगा।

    खबरें और भी

    केवल कंफर्म टिकट को ही ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर आपके पास वेटिंग या RAC टिकट है तब आप टिकट को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं।