सर्च करे
Home
फोकस

Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 30, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    RBI ने 2,000 रुपये के नोट बदलने की समय सीमा बढ़ाई, अब 07 अक्टूबर तक बदल सकते हैं नोट

    By Priyanka KumariEdited By: Priyanka Kumari
    Updated: Sat, 30 Sep 2023 05:35 PM (IST)

    2000 rupees note exchange भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट बदलने की समय सीमा बढ़ा दी है। इस साल मई में आरबीआई ने प्रेस रिलीज में घोषणा की थी कि ...और पढ़ें

    RBI ने 2,000 रुपये के नोट बदलने की समय सीमा बढ़ाई
    RBI ने 2,000 रुपये के नोट बदलने की समय सीमा बढ़ाई

    HighLights

    1. 2,000 रुपये के नोट को जमा करने की डेडलाइन बढ़ा दी गई।
    2. 7 अक्टूबर 2023 तक नोट को बदला जा सकता है।

     बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2,000 रुपये के नोट बदलने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब आप 7 अक्टूबर 2023 तक बैंक और आरबीआई में जाकर नोट को बदल या जमा कर सकते हैं। इसकी जानकारी आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी करके दिया है। इस साल मई में आरबीआई ने घोषणा की थी कि 2,000 रुपये के नोट को सर्कुलेशन से वापस लिया जाएगा।

    बैंक ने नोट को वापस लेने के लिए 4 महीने का समय दिया था। इसका मतलब है कि 30 सितंबर 2023 तक इस नोट को बदला जा सकता था। अब इसकी डेडलाइन को बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2023 कर दिया है। इसकी वजह यह है कि अभी भी सर्कुलेशन में लगभग 93 फीसदी ही नोट वापस आए हैं। इसका मतलब है कि कई लोगों ने अभी तक नोट को जमा या एक्सचेंज नहीं किया है।

    यह भी पढ़ें - Rs 2000 Note: दो हजार का नोट बदलने में नहीं आएगी दिक्कत, RBI कर रहा पूरी निगरानी

    आपको बता दें कि बैंक ने नोट को एक्सचेंज करने की लिमिट 20,000 तय की थी। आपको बता दें कि 2,000 के नोट 30 सितंबर 2023 तक ही वैध है। इसका मतलब है कि केवल आज ही आप इस नोट का लेनदेन कर सकते हैं।

    आरबीआई ने क्यों लिया फैसला

    19 मई 2023 को आरबीआई ने 2,000 रुपये के नोट को वापस लेना की घोषणा की थी। यह फैसला बैंक द्वारा इसलिए लिया गया था क्योंकि बाजार में इस नोट का चलन बाकी नोट की तुलना में कम था। बैंक ने 29 सितंबर 2023 को जानकारी दी की अभी तक 3.42 लाख रुपये वैल्यू के नोट वापस आ गए हैं। इसका मतलब है कि बाजार में अभी भी 0.14 लाख रुपये के नोट मौजूद है।

    खबरें और भी

    ये भी पढ़ें - बिना किसी फॉर्म और आईडी प्रूफ के बदल सकेंगे 2000 के नोट, SBI ने जारी किया नोटिफिकेशन

    7 अक्टूबर के बाद बदल सकते हैं नोट

    आपको बता दें कि आरबीआई ने मौजूदा स्थिति के आंकलन के बाद यह फैसला लिया है। 8 अक्टूबर के बाद किसी भी बैंक में नोटों की वापसी नहीं होगी। वहीं, आरबीआई के 19 कार्यालयों में इन नोटों को एक्सचेंज करने की सुविधा जारी रहेगी। जिन लोगों के घर से कार्यालय दूर है वह पोस्ट ऑफिस के जरिये नोट भेज कर उसे अपने बैंक अकाउंट में जमा करने की सुविधा मिलेगी। इस सुविधा के लिए आईडी-प्रूफ और बैंक अकाउंट की जानकारी देनी होगी।

    इसके अलावा सरकारी एजेंसियों या दूसरी जांच एजेंसियों के लिए आरबीआइ के कार्यालयों में नोट बदलने की कोई सीमा नहीं होगी।